नई दिल्ली:– भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा जीएसटी की बैठक समाप्त हो चुकी है और इस बैठक में सरकार ने महत्वपूर्ण घोषणा की है. जिसके मुताबिक पांच प्रतिशत लेकर 18% तक का आप जीएसटी आपको देना होगा. यानी आप केवल दो ही टैक्स स्लैब होंगे इस नियम को पूरे देश में लागू किया जाएगा.
इस नियम के लागू होते हैं मिडिल क्लास और छोटे व्यापारियों को बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है. ऐसे में हम आपको बता दे कि जीएसटी के यदि दाम कम होते हैं तो कौन-कौन सी चीज सस्ता हो सकती हैं और उसकी कीमत क्या होगी और आपको यह भी बताएंगे कि कौन-कौन सी चीज महंगी हो सकती हैं.
नया जीएसटी स्लैब कब लागू होगा
वित्त मंत्रालय के द्वारा जानकारी दी गई है कि 22 सितंबर नवरात्रि के दिन इस नियम को पूरे देश भर में लागू किया जाएगा. इस नियम को लागू होते ही कई प्रकार की चीजों के दाम सस्ते होंगे और कई प्रकार की चीजों के दाम महंगे हो जाएंगे. ऐसे में आपको बता दे कि इस नियम के लागू होने का सबसे अच्छा प्रभाव मिडिल क्लास और छोटे व्यापारियों को बढ़ेगा.
उनका जीएसटी से बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है. इसके बारे में सरकार जल्दी एक प्रेस रिलीज करेगी और पूरी डिटेल जानकारी देगी कि इस नियम के लागू होने के बाद किस-किस वर्ग के लोगों को विशेष तौर पर फायदा होने वाला है.
कौन-कौन सी चीजों पर जीएसटी नहीं देना होगा
वित्त मंत्री के द्वारा मीडिया को संबोधित करते हुए कहा गया है कि टैक्स स्लैब के अंदर बहुत बड़ा बदलाव किया गया है. जिसके मुताबिक हम आपको बता दें कि कई चीजों पर कोई भी जीएसटी आपको नहीं देनी होगी. इसके अंदर. यूएचटी दूध, छेना पनीर, पिज्जा ब्रेड, रोटी, पराठा, को अब जीरो जीएसटी स्लैब में डाल दिया गया है.
इसके अलावा एक बड़ी राहत देते हुए इंडिविजुअल इंश्योंरेंस पॉलिसी पर लगने वाले जीएसटी जीरो कर दिया गया है. इसके अलावा हम आपको बता दे की शिक्षा से जुड़े सामानों, पेंसिल, कटर, रबर और नोटबुक पर भी 12 फीसदी जीएसटी हटा दिया गया. यानी इन सभी चीजों पर कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है. इसके अलावा 33 जीवन रक्षक दवाओं पर भी जीएसटी को शून्य किया गया है.
कौन सी चीजों पर 5% का जीएसटी देना होगा
भारत के वित्त मंत्रालय के द्वारा जानकारी दी गई है कि आम लोग और मध्य मुर्गी परिवार को काफी रहा दी गई है. जिसके अंतर्गत उनके जीवन के दैनिक दिनचर्या की चीज जैसे शैंपू साबुन तेल सभी प्रकार के घर में इस्तेमाल होने वाले सामानों पर आप केवल पांच फ़ीसदी का जीएसटी देना होगा. जिससे उनकी कीमत बहुत कम हो जाएगा. इसके अलााव नमकीन, पास्ता, कॉफी, नूडल्स पर भी टैक्स कम करते 5% किया गया है.
थर्मामीटर और ग्लूकोमीटर को पांच फ़ीसदी जीएसटी सिलेबस में शामिल किया जाएगा. चीज, मक्खन पर 12 फीसदी की जगह 5% टैक्स लगेगा, तो सरकार ने फर्टिलाइजर्स पर भी टैक्स 18 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दिया है. इसके अलावा यदि ₹2500 का कोई भी जूता खरीदने हैं तो उसे पर आपको केवल पांच फ़ीसदी जीएसटी देना होगा.