Close Menu
Tv36Hindustan
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Facebook X (Twitter) Instagram Vimeo
    Tv36Hindustan
    Subscribe Login
    • समाचार
    • छत्तीसगढ
    • राष्ट्रीय
    • नवीनतम
    • सामान्य
    • अपराध
    • स्वास्थ्य
    • लेख
    • मध्य प्रदेश
    • ज्योतिष
    Tv36Hindustan
    Home » छेड़छाड़ के आरोपी स्टूडेंट को जमानत देते हुए कोर्ट ने रखी हैरान करने वाली शर्त, जानें क्या कहा…
    प्रसिद्ध व्यक्ति

    छेड़छाड़ के आरोपी स्टूडेंट को जमानत देते हुए कोर्ट ने रखी हैरान करने वाली शर्त, जानें क्या कहा…

    By Tv 36 HindustanMay 24, 2024No Comments3 Mins Read
    WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn VKontakte Email Tumblr
    Share
    WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email

    मध्यप्रदेश:- मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने नाबालिग लड़की से छेड़खानी करने वाले आरोपी को अनोखी शर्त पर ज़मानत दी. जस्टिस आनंद पाठक की सिंगल बेंच ने अपने आदेश में कहा कि आरोपी छात्र को 2 महीने तक हर शनिवार और रविवार को भोपाल के जिला अस्पताल में मरीजों को वॉलंटियर सर्विस देने की शर्त पर ज़मानत दी है.

    इसके अलावा, कोर्ट ने 2 महीने की टेंपरेरी बेल देते हुए छात्र को अपने आचरण में सुधार करने की हिदायत भी दी है. इस मामले की अगली सुनवाई 22 जुलाई 2024 को होगी.

    लड़की को लगातार परेशान करता था आरोपी
    दरअसल, भोपाल के पिपलानी इलाके में रहने वाला 21 साल का अभिषेक शर्मा अपने पड़ोस में रहने वाली 17 साल की एक छात्रा से छेड़छाड़ करता था. अभिषेक शर्मा प्रेम की दुहाई देकर छात्रा से लगातार छेड़छाड़ कर रहा था. उसने अपने हाथ में लड़की के नाम का टैटू भी बनवा लिया था.

    छात्रा ने अभिषेक की हरकतों से परेशान होकर पुलिस थाने में उसके खिलाफ POCSO एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया था.

    नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ के आरोपी स्टूडेंट को एमपी हाईकोर्ट ने जमानत देते हुए रखी अनोखी शर्त. आरोपी को हफ्ते में दो दिन भोपाल जिला अस्पताल में करनी होगी वालंटियर सर्विस.

    अच्छे चाल-चलन के चलते मिली टेंपरेरी बेल
    भोपाल पुलिस ने मार्च 2024 में अभिषेक शर्मा को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था. जिला अदालत से बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट होने के बाद अभिषेक शर्मा ने हाई कोर्ट में अपनी जमानत का आवेदन दिया. एप्लीकेंट की ओर से एडवोकेट सौरभ भूषण श्रीवास्तव ने पैरवी करते हुए अदालत से अभिषेक शर्मा के अच्छे चाल-चलन की दुहाई देते हुए जमानत की अपील की.

    एडवोकेट सौरभ भूषण श्रीवास्तव ने बताया कि एप्लीकेंट अभिषेक शर्मा बीबीए फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है. कोर्ट ने उसके भविष्य को देखते हुए इस मामले में अनोखा आदेश दिया है. जस्टिस आनंद पाठक की सिंगल बेंच ने अभिषेक शर्मा के पेरेंट्स को भी कोर्ट में बुलाकर समझाइश दी.

    अगली सुनवाई 22 जुलाई को
    कोर्ट ने दो माह की अंतरिम जमानत देते हुए कहा कि आरोपी अभिषेक शर्मा को हर सप्ताह शनिवार और रविवार को भोपाल जिला अस्पताल में वालंटियर सर्विस देनी होगी. इसके अलावा वह छात्र को किसी भी तरह से परेशान नहीं करेगा और ना ही उस पर मुकदमा वापस लेने के लिए दबाव बनाएगा. इस मामले की अगली सुनवाई 22 जुलाई को होगी तब कोर्ट क्या देखेगा कि जमानत अवधि के दौरान अभिषेक शर्मा का आचरण कैसा था?

    बता दें कि आरोपी अभिषेक शर्मा दो माह से भोपाल की जेल में बंद था.16 में को अंतरिम जमानत होने के बाद उसकी रिहाई हो गई है.कोर्ट कैसे फैसले को लेकर अलग-अलग तरह की चर्चाएं भी हो रही हैं. एप्लीकेंट के एडवोकेट सौरभ भूषण श्रीवास्तव का कहना है कि सिंगल बेंच का यह ऑर्डर आगे ऐसे मामलों में नजीर बनेगा.

    Post Views: 1,300

    chhattisgarh Hindi khabar Hindi news hindinews india Raipur Today latest news Today news
    Share. WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Email Tumblr
    Previous Articleइस रविवार टकराने वाला है भयंकर तूफान, बदलेगा मौसम और होगी घनघोर बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट…
    Next Article संविदा कर्मचारियों को किया जाएगा परमानेंट, सुप्रीम कोर्ट ने नियमितीकरण पर लगी मुहर…
    Tv 36 Hindustan
    • Website

    Related Posts

    सीएम साय ले रहे हाईलेवल मीटिंग, पेट्रोल-डीजल और LPG की उपलब्धता समेत इन मुद्दों पर समीक्षा…

    March 28, 2026

    अब ये चीजें होने वाली हैं महंगी ईरान युद्ध का असर घर से अस्पताल तक इस्तेमाल…

    March 28, 2026

    रत्न शास्त्र नीलम रत्न इन लोगों को पहनना चाहिए, जानें कब और कैसे पहनें…

    March 28, 2026

    इस एयरपोर्ट का आगाज एशिया के सबसे बड़े हवाई अड्डे से मोदी-योगी भरेंगे उड़ान, बदल जाएगी यहां की सूरत…

    March 28, 2026

    Comments are closed.

    Ads
               
               
    × Popup Image
    -ADS-
    -Ads-
    Ads
    Ads
    About
    About

    tv36hindustan is a News and Blogging Platform. Here we will provide you with only interesting content, and Valuable Information which you will like very much.

    Editor and chief:- RK Dubey
    Marketing head :- Anjali Dwivedi
    Address :
    New Gayatri Nagar,
    Steel Colony Khamardih Shankar Nagar Raipur (CG).

    Email: tv36hindustan01@gmail.com

    Mo No. +91 91791 32503

    Recent Posts
    • सीएम साय ले रहे हाईलेवल मीटिंग, पेट्रोल-डीजल और LPG की उपलब्धता समेत इन मुद्दों पर समीक्षा…
    • अब ये चीजें होने वाली हैं महंगी ईरान युद्ध का असर घर से अस्पताल तक इस्तेमाल…
    • रत्न शास्त्र नीलम रत्न इन लोगों को पहनना चाहिए, जानें कब और कैसे पहनें…
    • इस एयरपोर्ट का आगाज एशिया के सबसे बड़े हवाई अड्डे से मोदी-योगी भरेंगे उड़ान, बदल जाएगी यहां की सूरत…
    • सीएम साय आज लेंगे उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक: पश्चिम एशिया की स्थिति के मद्देनज़र आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता और कानून-व्यवस्था पर रहेगा फोकस…
    Pages
    • About Us
    • Contact us
    • Disclaimer
    • Home
    • Privacy Policy
    Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
    © 2026 tv36hindustan. Designed by tv36hindustan.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

    Sign In or Register

    Welcome Back!

    Login to your account below.

    Lost password?