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    भरना है टैक्स रिटर्न और चाहिए छूट, जानें कैसे हिंदू फैमिली के बचते हैं लाखों रुपए…

    By Tv 36 HindustanMay 11, 2024No Comments4 Mins Read
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    मध्यप्रदेश:- 31 जुलाई से पहले सभी टैक्सपेयर्स को अपना टैक्स रिटर्न दाखिल करना होगा. ITR दाखिल करते समय हर टैक्सपेयर टैक्स बचाने की कोशिश करता है. इसके लिए CA भी खूब मशक्कत करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हिंदू परिवारों को अलग से टैक्स छूट मिलती है? वह भी हजारों नहीं लाखों रुपये में

    यह छूट किसी खास परिवार के लिए नहीं है, बल्कि देश का कोई भी हिंदू परिवार इसका फायदा उठा सकता है. हिंदुओं के अलावा जैन और सिखों को भी इसका फायदा मिलता है.

    HUF क्या है और यह कैसे काम करता है?
    HUF एक पारिवारिक इकाई है जिसमें पिता, पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे शामिल होते हैं. यह एक अलग कानूनी इकाई है और इसका अपना पैन नंबर होता है. HUF के सदस्य संयुक्त रूप से परिवार की संपत्ति के मालिक होते हैं. कोई भी हिंदू परिवार HUF के तहत खाता खोल सकता है और इसमें किए गए लेनदेन, कमाई आदि को एक अलग व्यक्ति के रूप में माना जाता है. जाहिर है कि उसे वह सभी टैक्स छूट भी मिलती है जो किसी व्यक्तिगत टैक्सपेयर को दी जाती है. चाहे 80C का लाभ हो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या फिर 2.5 लाख की बेसिक छूट. एक HUF ये सभी फायदे उठा सकता है.

    HUF का लाभ उठाने के लिए आपको एक अलग पैन बनवाना होगा. इसी पैन के माध्यम से आपको वित्त से संबंधित सभी कार्य करने होंगे. HUF के तहत परिवार का मुखिया कर्ता माना जाएगा और बाकी सभी उसके सदस्य होंगे. परिवार में किसी के जन्म या शादी के बाद शामिल होते ही वह भी HUF का सदस्य मान लिया जाएगा. इस तरह आप HUF खाते के तहत एक अलग व्यक्ति के रूप में निवेश और टैक्स छूट का काम शुरू कर सकते हैं.

    HUF का उपयोग करके टैक्स कैसे बचाएं?
    टैक्स छूट: HUF को व्यक्तिगत टैक्सपेयर्स के समान टैक्स छूट मिलती है. इसका मतलब है कि HUF 80C, 80D, 24B, आदि जैसे विभिन्न धाराओं के तहत छूट का दावा कर सकता है.
    संपत्ति का स्वामित्व: HUF के सदस्य संयुक्त रूप से परिवार की संपत्ति के मालिक होते हैं. इसका मतलब है कि संपत्ति का उत्तराधिकार HUF के नाम पर होता है, न कि व्यक्तिगत सदस्यों के नाम पर.
    लोन प्राप्त करना: HUF ऋण प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकता है. यह परिवारों को बड़े खर्चों को पूरा करने में मदद कर सकता है, जैसे कि घर खरीदना या व्यवसाय शुरू करना. HUF गृह ऋण के ब्याज भुगतान पर धारा 24B के तहत छूट का दावा कर सकता है.
    स्वास्थ्य बीमा: HUF अपने और अपने परिवार के सदस्यों के लिए स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर धारा 80D के तहत छूट का दावा कर सकता है.
    शिक्षा शुल्क: HUF अपने बच्चों की शिक्षा शुल्क पर धारा 80C के तहत छूट का दावा कर सकता है.
    उदाहरण: मान लीजिए कि श्री रॉय की आय 10 लाख रुपये प्रति वर्ष है. उनके दो बच्चे हैं. वे अपना खुद का व्यवसाय भी चलाते हैं जिससे उन्हें 5 लाख रुपये प्रति वर्ष की अतिरिक्त आय होती है. अगर श्री रॉय अपनी व्यक्तिगत क्षमता में टैक्स दाखिल करते हैं, तो उन्हें 15 लाख रुपये के उच्च टैक्स स्लैब में आना होगा और उन्हें अपनी पूरी आय पर टैक्स देना होगा.

    हालांकि, अगर वे HUF का उपयोग करते हैं, तो वे अपनी व्यक्तिगत आय और व्यवसाय से होने वाली आय को अलग-अलग कर सकते हैं. HUF को 2.5 लाख रुपये की बेसिक छूट मिलेगी और वे 80C, 80D, आदि जैसी विभिन्न धाराओं के तहत छूट का भी दावा कर सकते हैं. इसके परिणामस्वरूप, श्री रॉय HUF का उपयोग करके अपनी टैक्स देयता को काफी कम कर सकते हैं.

    HUF टैक्सपेयर्स को टैक्स बचाने में मदद करने का एक शानदार तरीका है. यदि आप एक हिंदू परिवार हैं, तो HUF के लाभों के बारे में अधिक जानने और यह देखने के लिए कि क्या यह आपके लिए सही है, आपको एक कर सलाहकार से सलाह लेनी चाहिए.

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