
लोकायुक्त रीवा में पंजीबद्ध भ्रष्टाचार के प्रकरण में विशेष न्यायालय सतना द्वारा 19-05-2022 को पारित निर्णय में आरोपी मंगलेश्वर सिंह तत्कालीन सर्किल सज्जनपुर तहसील रामपुर बघेलान जिला सतना हाल राजस्व निरीक्षक तहसील नजूल जिला सतना को धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में 3 वर्ष का सश्रम कारावास व 10,000 रूपये का अर्थदंड से दंडित किया गया है | मंगलेश्वर सिंह द्वारा शिकायतकर्ता श्री रावेन्द्र द्विवेदी से उसके पारिवारिक जमीन का सीमांकन करने के एवज में 15000 रूपये की मांग किये जाने पर अपराध पंजीबद्ध कर माननीय विशेष न्यायालय सतना में दिनांक 10.02.2020 को चालान प्रस्तुत किया गया माननीय विशेष न्यायालय सतना द्वारा दिनांक 19 मई 2022 को निर्णय पारित किया गया है|