विवरण :- बैकुंठपुर में अपनी पत्नि को रोड में पटककर बेहरहमी से सर पर लाठी मारकर नृशंस हत्या करने के आरोप में थाना बैकुंठपुर में आरोपी मोतीलाल आ0 स्व0 राजेंद्र चेरवा निवासी खुटहनपारा बैकुंठपुर कोरिया के विरुद्ध धारा 302 भा द वि के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। उक्त प्रकरण में कोरिया पुलिस के अथक प्रयास से न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, बैकुंठपुर द्वारा आरोपी को निर्णय दिनांक 11 जनवरी 2023 को आजीवन करावास की सजा से दंडित किया गया है।
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