सप्ताह में 4 दिन काम और 3 दिन आराम, विधानसभा में सरकार का विधेयक पारित, जाने क्या होगा नियम
विधानसभा में सप्ताह में चार दिन काम और तीन दिन आराम से जुड़ा एक विधेयक पारित हो गया हैं। कर्नाटक सरकार की तरफ से यह बिला पेश किया गया था। इस सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया हैं। हालांकि कर्मचारियों को इस नियम में 12 घंटे काम करना होगा।
इसी तरह कर्नाटक सरकार ने विधानसभा में महिलाओं को कारखानों में नाइट शिफ्ट काम करने की अनुमति देने के लिए कारखाना अधिनियम में भी महत्त्वपूर्ण संसोधन किया हैं।
ब्रिटेन में सप्ताह में चार दिन काम और तीन दिन छुट्टी को लेकर कई कंपनियों ने ट्रायल शुरू कर दिया है। इसकी रिपोर्ट मंगलवार को प्रकाशित की गई, इस ट्रायल को बेहद सफल बताया जा रहा है। ब्रिटेन में कर्मचारियों को यह पॉलिसी खूब पसंद आ रही है। इसी नियम के तर्ज पर कर्नाटक सरकार ने भी इसे लागू किये जाने का मन बनाया हैं।