नई दिल्ली : असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए खुशखबरी है. क्योंकि सरकार ने प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन स्कीम को आगे बढ़ा दिया है. जिसमें सिर्फ 2 रुपए का निवेश कर सालाना 36,000 रुपए पेंशन पाई जा सकती है. पीएम श्रम योगी मानधन स्कीम केन्द्र सरकार की महत्वांशी योजनाओं में से एक है. इसलिए देश में करोड़ों लोग इससे जुड़कर लाभ कमा रहे हैं. आइये जानते हैं स्कीम की अन्य डिटेल्स..स्कीम की जानने योग्य बातआपको बता दें कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में आपको पूरे 60 साल तक प्रतिमाह 60 रुपए का ही निवेश करना होगा.
यानि 2 रुपए प्रतिदिन बचाने होंगे. जैसे ही आपकी आयु 60 साल हो जाती है तो आपको स्कीम के तहत 3 हजार रुपए प्रतिमाह मिलने शुरू हो जाएंगे. स्कीम की खास बात ये हैं कि इस स्कीम में जितना योगदान आप करते हैं उतना ही सरकार भी अपनी ओर से करती है. वहीं 3 हजार रुपए प्रतिमाह की पेंशन आपको आजीवन मिलेगी. वहीं यदि किसी वजह से निवेशक की मृत्यु हो जाती है तो आजीवन आधी पेंशन यानि 1500 रुपए प्रतिमाह निवेशक की पत्नी को मिलने का प्रावधान है.
क्या है पात्रता?आपको बता दें कि पीएम श्रम योगी मानधन योजना के तहत खाता खोलने के लिए निवेशक की उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच होना जरूरी है. वहीं स्कीम से जड़ने वाले की मंथली इनकम 15 हजार रुपए प्रतिमाह से कम होनी चाहिए. यही नहीं पात्र व्यक्ति का EPFO, NPS और ESIC के अंतर्गत कवर नहीं होना चाहिए. यदि इन सभी शर्तों को पूरा करते हैं तो जरूरी डॅाक्यूमेंटेशन जैसे आधार कार्ड, पेन कार्ड, बैंक अकाउंट डिट्ल्स आदि लेकर ऑनलाइन व ऑफलाइन किसी भी तरह से पीएम श्रमयोगी मानधन स्कीम से जुड़ सकते हैं..ये है निवेश का तरीका यदि आपकी उम्र 18 साल है तो प्रतिमाह 55 रुपए के निवेश से आप शुरु कर सकते हैं.
वहीं अगर आपकी उम्र 29 वर्ष है तो आपको प्रतिमाह 100 रुपए का निवेश करना होगा. आपको बता दें कि ये फॅार्मुला 3 हजार रुपए मंथली पेंशन पाने का है. यानि आपकी जितनी ज्यादा उम्र से निवेश शुरू करेंगे आपको प्रिमियम उतना ही ज्यादा भरना होगा. अंशदान निवेशक के बचत बैंक खाता या जनधन अकाउंट से ऑटो डेबिट सुविधा के माध्यम से किया जाएगा.