नई दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का 22 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ दिया गया भाषण, जिसमें उन्हें ‘जेबकतरा’ कहा गया था, वो उपयुक्त नहीं था।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारत निर्वाचन आयोग को 8 सप्ताह के भीतर इस मामले पर निर्णय लेने का निर्देश दिया है।
