Close Menu
Tv36Hindustan
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Facebook X (Twitter) Instagram Vimeo
    Tv36Hindustan
    Subscribe Login
    • समाचार
    • छत्तीसगढ
    • राष्ट्रीय
    • नवीनतम
    • सामान्य
    • अपराध
    • स्वास्थ्य
    • लेख
    • मध्य प्रदेश
    • ज्योतिष
    Tv36Hindustan
    Home » पति-पत्नी में तलाक के बाद पार्टनर से मिले गुजारा भत्ता पर भी क्या लगेगा टैक्स, जाने क्या है नियम……
    News

    पति-पत्नी में तलाक के बाद पार्टनर से मिले गुजारा भत्ता पर भी क्या लगेगा टैक्स, जाने क्या है नियम……

    By Tv 36 HindustanJuly 21, 2024No Comments3 Mins Read
    WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn VKontakte Email Tumblr
    Share
    WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email

    नई दिल्ली. हार्दिक पांड्या और नताशा स्टेनकोविक के रिश्तों में परेशानियों के बारे में महीनों की अटकलों के बाद, सेलिब्रिटी जोड़े ने आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ते हुए अलग होने का ऐलान कर दिया. हार्दिक पांड्या और नताशा स्टेनकोविक ने 18 जुलाई को अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट के जरिए लोगों को बताया की अब दोनों के रास्ते अलग हो गए हैं. नताशा ने अपने बेटे अगस्त्य पांड्या के साथ सर्बिया (अपने माता-पिता के घर) के लिए रवाना होने के एक दिन बाद इस बात का खुलासा किया.कुछ खबरों में दावा किया जा रहा है कि आपसी सहमति से लिए गए इस फैसले में हार्दिक अपनी संपत्ति का 70 फीसदी हिस्सा नताशा को एलिमनी मनी के रूप में देने वाले हैं.

    हालांकि, इन खबरों की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है, लेकिन तलाक के इस तरह के मामले इनकम टैक्स का भी विषय बन जाते हैं. आज हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि तलाक में मिली रकम यानी एलिमनी को लेकर भारत के टैक्स कानून क्या कहते हैं…क्या है एलिमनी?आगे बढ़ने से पहले ये जान लें कि एलिमनी क्या है. अगर पति-पत्नी में तलाक हो जाए तो पति की ओर से पत्नी को गुजाारे के लिए भत्ता मिलता है जिसे एलिमनी या गुजारा भत्ता कहते हैं. हिंदू मैरिज एक्ट के तहत कोर्ट पत्नी को तलाक के बाद जीवन-यापन के लिए स्थायी गुजारा भत्ता (Permanent Alimony) का हकदार बना सकता है. ज्यादातर मामलों में पत्नी को भत्ता मिलता है और पति उसका भुगतान करता है. कुछ मामलों में कोर्ट इससे उलट भी फैसला सुना सकता है और पत्नी को तलाक के बाद पति के जीवन-यापन के लिए एलिमनी का भुगतान करने को कह सकता है. अगर पत्नि की आर्थिक स्थिती ठीक हो और कोई स्थाई नौकरी या बिजनेस हो तो कोर्ट एलिमनी नहीं देने का भी फैसला सुना सकता है.

    एलिमनी की रकम कैसे तय होती है?भरण-पोषण के लिए पत्नि का गुजारा भत्ता तय करने का कोई निश्चित फॉर्मूला नहीं है. कोर्ट हर मामले में दोनों पक्षों की परिस्थितियों के हिसाब से तय करता है कि कितना एलिमनी दिया जाना चाहिए. दोनों की कमाई, उनकी चल-अचल संपत्तियां, बच्चे (किसके साथ रहेंगे) आदि जैसे कई फैक्टर पर गौर करने के बाद एलिमनी की रकम तय की जाती है. एलिमनी का भुगतान दो तरीके से होता है – या तो एकमुश्त भुगतान करना होता है यानी पूरे पैसे एक बार में देने होते हैं, या फिर मासिक, तिमाही या छमाही आधार पर किस्तों में भुगतान करना पड़ता है.एकमुश्त भुगतान पर टैक्स नहींभारत के इनकम टैक्स कानून में एलिमनी को लेकर अलग से कोई प्रावधान नहीं है. ऐसे में एलिमनी पर टैक्स के नियमों का लागू होना इस बात पर निर्भर करता है कि उसका भुगतान किस तरह से किया जा रहा है. एक बार में किए जाने वाले भुगतान को कैपिटल रिसिप्ट माना जाता है. आयकर कानून कैपिटल रिसिप्ट को इनकम नहीं मानता है. मतलब एकमुश्त गुजारा भत्ता मिलने पर टैक्स की देनदारी नहीं बनती है

    भुगतान पर बन जाती है देनदारीअगर एलिमनी का मासिक या तिमाही आधार पर किस्तों में भुगतान किया जा रहा है, तब इनकम टैक्स की देनदारी बनती है. इस तरह के भुगतान को रेवेन्यू रिसिप्ट माना जाता है, जो भारत के आयकर कानून के हिसाब से आय है. इसे इनकम मान लिए जाने पर इनकम टैक्स की देनदारी भी बनेगी.

    Post Views: 1,290

    Hindi khabar Hindi news hindinews india Today latest news Today news
    Share. WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Email Tumblr
    Previous Articleमहाराष्ट्र में दूध पाउडर के आयात को लेकर मचा हुआ है हंगामा……
    Next Article आरती ग्रुप,अशोका पाम मेडोज के रहवासियों ने कॉलोनी में एक पेड़ मां के नाम सांसद बृजमोहन अग्रवाल के साथ वृक्षारोपण किये….
    Tv 36 Hindustan
    • Website

    Related Posts

    पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त बनाकर विकसित भारत की नींव को मजबूत कर रही है हमारी सरकार सीएम साय…

    April 24, 2026

    हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, धर्म स्वातंत्र्य विधेयक को चुनौती देने वाली याचिका…

    April 24, 2026

    RBI का बड़ा एक्शन, इस Payments Bank का लाइसेंस रद्द, ग्राहकों में मची हलचल…

    April 24, 2026

    नाबालिग के साथ दरिंदगी, घर के बाहर से दरिंदो ने किया अगवा, 3 आरोपी गिरफ्तार, 1 की तलाश जारी…

    April 24, 2026

    Comments are closed.

    Ads
               
               
    × Popup Image
    -Ads-
    -ADS-
    Ads
    -Ads-
    Ads
    Ads
    About
    About

    tv36hindustan is a News and Blogging Platform. Here we will provide you with only interesting content, and Valuable Information which you will like very much.

    Editor and chief:- RK Dubey
    Marketing head :- Anjali Dwivedi
    Address :
    New Gayatri Nagar,
    Steel Colony Khamardih Shankar Nagar Raipur (CG).

    Email: tv36hindustan01@gmail.com

    Mo No. +91 91791 32503

    Recent Posts
    • पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त बनाकर विकसित भारत की नींव को मजबूत कर रही है हमारी सरकार सीएम साय…
    • हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, धर्म स्वातंत्र्य विधेयक को चुनौती देने वाली याचिका…
    • RBI का बड़ा एक्शन, इस Payments Bank का लाइसेंस रद्द, ग्राहकों में मची हलचल…
    • नाबालिग के साथ दरिंदगी, घर के बाहर से दरिंदो ने किया अगवा, 3 आरोपी गिरफ्तार, 1 की तलाश जारी…
    • यहां मिली 500 साल पुरानी तालपत्र पांडुलिपि, आयुर्वेद का खजाना सामने…
    Pages
    • About Us
    • Contact us
    • Disclaimer
    • Home
    • Privacy Policy
    Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
    © 2026 tv36hindustan. Designed by tv36hindustan.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

    Sign In or Register

    Welcome Back!

    Login to your account below.

    Lost password?