रायपुर:– श्रम विभाग ने आउटसोर्स कर्मियों के हित में समय पर वेतन दिलाने की पहल की है। इसके लिये विभाग ने एक व्हाट्सअप नंबर भी जारी किया है।
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श्रम विभाग के अपर सचिव बसंत कुर्रे ने बताया है कि शासकीय कार्यालयों, निगमों मंडलों और प्राधिकरणों में अगर 1000 से कम आउटसोर्स कर्मचारी कार्यरत हैं तो उन्हें भुगतान 7 तारीख तक किया जाना अनिवार्य है।
इसी तरह 1000 से अधिक आउटसोर्स कर्मचारी होने पर उन्हें माह की 10 तारीख तक वेतन का भुगतान किया जाना अनिवार्य है। किसी भी आउटसोर्स कर्मचारी को निर्धारित समय सीमा में वेतन भुगतान न होने की स्थिति में शासन द्वारा संचालित WHATSAPP नंबर 07552555582 पर कर्मचारी अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।
आउटसोर्स कर्मचारियों को वेतन के लिए “कौन” सा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है?
कर्मचारियों को अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए व्हाट्सएप नंबर 07552555582 दिया गया है।
1000 से कम कर्मचारियों वाले संस्थानों के लिए “वेतन” भुगतान की समय सीमा क्या है?
जिन संस्थानों में 1000 से कम आउटसोर्स कर्मचारी हैं, उन्हें महीने की 7 तारीख तक वेतन का भुगतान करना अनिवार्य है।
यह पहल “किस” विभाग द्वारा की गई है?
यह पहल श्रम विभाग द्वारा की गई है।
क्या यह नियम “सभी” आउटसोर्स कर्मचारियों पर लागू होता है?
हाँ, यह नियम शासकीय कार्यालयों, निगमों, मंडलों और प्राधिकरणों में कार्यरत सभी आउटसोर्स कर्मचारियों पर लागू होता है।
शिकायत “कैसे” दर्ज करा सकते हैं?
कर्मचारी निर्धारित समय पर वेतन न मिलने की स्थिति में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं।