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    भारत को मिल गई दोस्त को बचाने की कुंजी, इन 2 अचूक धाराओं से बांग्लादेश की होगी अब ‘छुट्टी’…

    By Tv36 HindustanNovember 18, 2025No Comments4 Mins Read
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    नई दिल्ली:– भारत को बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को बचाने की ‘कुंजी’ मिल गई है। वह बांग्लादेश के हसीना के प्रत्यर्पण की मांग को ठुकरा सकता है। भारत और बांग्लादेश के बीच 2013 की एक प्रत्यर्पण संधि हुई थी, जिसमें ऐसी दो अचूक धाराएं हैं, जिनकी आधार पर वह साफ तौर पर बांग्लादेश को मना कर सकता है। बांग्लादेश की इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल (ICT) ने शेख हसीना को ‘मानवता के खिलाफ अपराध’ का दोषी पाते हुए फांसी की सजा सुनाई है। ट्रिब्यूनल के 17 नवंबर को दिए इस फैसले में पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमान खान कमाल को भी मौत की सजा हुई है। वहीं, तीसरे आरोपी पूर्व IG पुलिस चौधरी अब्दुल्ला अल-ममून को 5 साल की सजा सुनाई गई है। 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना ने पद से इस्तीफा देकर बांग्लादेश छोड़ दिया था। पिछले 15 महीनों से वे दिल्ली के एक सेफ हाउस में रह रही हैं। अब बांग्लादेश भारत से हसीना को सौंपने की मांग कर रहा है। एक्सपर्ट से जानते हैं 2013 की भारत-बांग्लादेश प्रत्यर्पण संधि के बारे में और यह भी समझेंगे कि भारत के पास क्या हैं रास्ते।

    बांग्लादेश ने सौंपने को बोला, भारत ने क्या कहा
    नवभारत टाइम्स की एक खबर के अनुसार, बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने भारत सरकार से शेख हसीना को बांग्लादेश को सौंपने को कहा। मानवता के विरुद्ध अपराधों के दोषी इन व्यक्तियों को शरण देना किसी भी अन्य देश के लिए अमित्र व्यवहार का गंभीर उल्लंघन और न्याय का उपहास होगा। हम भारत सरकार से इन दोनों दोषियों को तुरंत बांग्लादेशी अधिकारियों को सौंपने का आग्रह करते हैं। वहीं, भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि एक निकट पड़ोसी होने के नाते भारत बांग्लादेश के लोगों के सर्वोत्तम हितों के लिए प्रतिबद्ध है। जिसमें उस देश में शांति, लोकतंत्र, समावेशिता और स्थिरता शामिल है। हम इस दिशा में सभी हितधारकों के साथ हमेशा रचनात्मक रूप से जुड़े रहेंगे।

    भारत के पास एक नहीं दो-दो ब्रह्मास्त्र: एक्सपर्ट
    भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और चीन के मामलों पर नजर रखने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल (रि.) जेएस सोढ़ी के अनुसार, भारत और बांग्लादेश के बीच 2013 में एक प्रत्यर्पण संधि हुई थी। इसकी धाराएं 6 और 8 दो ऐसे ब्रह्मास्त्र हैं, जो भारत को इस संधि के तहत बांग्लादेश के प्रत्यर्पण के अनुरोध को ठुकराने का अधिकार देता है। शेख हसीना को बिना उनका पक्ष जाने फैसला सुनाना वैसे भी कानूनी तौर पर गलत है। खासतौर पर फांसी की सजा के मामलों में ऐसे आरोपी या दोषी को फिजिकली उस देश की अदालत में मौजूद होना जरूरी होता है।
    भारत-बांग्लादेश में 2013 की प्रत्यर्पण संधि की धारा 6 क्या है
    राजनीतिक अपराध के मामले में अपवाद
    प्रत्यर्पण से इनकार किया जा सकता है यदि जिस अपराध के लिए अनुरोध किया गया है वह राजनीतिक प्रकृति का अपराध है। हालांकि, इस धारा की उपधारा 2 में कहा गया है कि निम्नलिखित अपराधों को राजनीतिक प्रकृति का अपराध नहीं माना जाएगा-जैसे गैर इरादतन हत्या, जीवन को खतरे में डालने या संपत्ति को गंभीर क्षति पहुंचाने की संभावना वाला विस्फोट करना, किसी व्यक्ति द्वारा विस्फोटक पदार्थ बनाना या रखना, जिसका आशय स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से जीवन को खतरे में डालना या संपत्ति को गंभीर क्षति पहुंचाना हो, किसी व्यक्ति द्वारा आग्नेयास्त्र या गोला-बारूद रखना, जिसका आशय स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से जीवन को खतरे में डालना हो। आतंकवाद से संबंधित कोई अन्य अपराध।

    धारा 7 के तहत भी प्रत्यर्पण ठुकराया जा सकता है
    इस संधि की धारा 7 के तहत यदि प्रत्यर्पण चाहने वाले देश के न्यायालयों में प्रत्यर्पण अपराध के लिए मुकदमा चलाया जा रहा हो, तो अनुरोधप्राप्तकर्ता देश प्रत्यर्पण के अनुरोध को अस्वीकार कर सकता है। हालांकि, वह मामले को अपने सक्षम प्राधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत करेगा ताकि अभियोजन पर विचार किया जा सके। वे प्राधिकारी उसी प्रकार अपना निर्णय लेंगे जैसे उस राज्य के कानून के अंतर्गत किसी गंभीर प्रकृति के अपराध के मामले में लिया जाता है। यदि सक्षम प्राधिकारी ऐसे मामले में अभियोजन न करने का निर्णय लेते हैं, तो इस संधि के अनुसार प्रत्यर्पण के अनुरोध पर पुनर्विचार किया जाएगा।

    संधि की धारा 8 में प्रत्यर्पण से इनकार करने के आधार
    किसी व्यक्ति का प्रत्यर्पण नहीं किया जा सकता यदि वह अनुरोधप्राप्तकर्ता देश को यह विश्वास दिला दे कि सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उसे प्रत्यर्पित करना निम्नलिखित कारणों से अन्यायपूर्ण या दमनकारी होगा। इसके अलावा, उस अपराध की प्रकृति जो उसके विरुद्ध आरोपित है या उसे दोषी ठहराया गया है, मामूली है या उस अपराध को करने या अवैध रूप से फरार होने के बाद से, जैसा भी मामला हो, समय बीत चुका है; या उसके विरुद्ध आरोप न्याय के हित में सद्भावनापूर्वक नहीं लगाया गया है; या जिस अपराध का उस पर आरोप लगाया गया है या उसे दोषी ठहराया गया है, वह एक सैन्य अपराध है जो सामान्य आपराधिक कानून के अंतर्गत भी अपराध नहीं है।

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