नई दिल्ली:· क्या सिगरेट समेत अन्य तंबाकू प्रोडक्ट्स पर टैक्स बढ़ जाएगा, क्या ये उत्पाद और महंगे हो जाएंगे? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि केंद्र सरकार पान मसाला प्रोडक्ट्स पर एक नया उपकर लगाने संबंधी विधेयक लेकर आई है। संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को लोकसभा में तंबाकू और तंबाकू उत्पादों पर उत्पाद शुल्क लगाने तथा पान मसाला विनिर्माण पर एक नया उपकर लगाने संबंधी दो विधेयक पेश किये। यह उपकर, तंबाकू जैसे हानिकारक उत्पादों पर जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर का स्थान लेगा।
केंद्रीय उत्पाद शुल्क (संशोधन) विधेयक, 2025, जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर का स्थान लेगा, जो वर्तमान में सिगरेट, चबाने वाले तंबाकू, सिगार, हुक्का, जर्दा और सुगंधित तंबाकू जैसे सभी तंबाकू उत्पादों पर लगाया जाता है।
सरकार के इस विधेयक का उद्देश्य “जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर समाप्त होने के बाद, टैक्स को संरक्षित करने के लिए सरकार को तंबाकू और तंबाकू उत्पादों पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क की दर बढ़ाने के लिए राजकोषीय गुंजाइश प्रदान करना है।” स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक, 2025, पान मसाला जैसी विशिष्ट वस्तुओं के उत्पादन पर उपकर लगाने का प्रावधान करता है। तंबाकू और पान मसाला जैसी हानिकारक वस्तुओं पर वर्तमान में 28 प्रतिशत जीएसटी लगता है, साथ ही विभिन्न दरों पर क्षतिपूर्ति उपकर भी लगता है।
