छत्तीसगढ़ :– हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा है कि किसी महिला का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए “आई लव यू” कहना केवल प्यार का इज़हार नहीं, बल्कि महिला की मर्यादा का उल्लंघन है। इस कृत्य को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 354 के तहत अपराध माना जाएगा।
मामला बिलासपुर का है, जहां एक 19 वर्षीय युवक ने स्कूल से लौट रही लड़की का हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींचा और “आई लव यू” कहा। लड़की डर गई और उसने शिकायत दर्ज कराई।
निचली अदालत ने आरोपी को IPC धारा 354 और POCSO एक्ट के तहत दोषी ठहराया और तीन साल की सजा सुनाई थी। बाद में हाई कोर्ट ने POCSO एक्ट के तहत दोषसिद्धि रद्द कर दी, क्योंकि पीड़िता नाबालिग साबित नहीं हुई। लेकिन IPC धारा 354 के तहत दोषसिद्धि बरकरार रखी और आरोपी की सजा को एक साल के कठोर कारावास में बदल दिया।
कोर्ट ने कहा कि महिला की मर्यादा का मतलब उसकी शालीनता, विचारों और व्यवहार में सम्मान है। आरोपी ने सिर्फ हाथ नहीं पकड़ा बल्कि उसे खींचा भी, जो यौन उत्पीड़न की श्रेणी में आता है।
हाई कोर्ट का यह फैसला महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के प्रति कानून की सख्ती को दर्शाता है और लोगों के लिए सबक है कि सार्वजनिक जगह पर महिलाओं के साथ छेड़छाड़ को हल्के में न लिया जाए।
