नई दिल्ली:– अरावली पर्वत श्रृंखला से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए सोमवार, 29 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने दिए गए अपने ही आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी। यह आदेश अरावली की नई परिभाषा से संबंधित था, जिसे लेकर पर्यावरणविदों और वैज्ञानिकों ने कड़ी आपत्ति जताई थी। उनका आरोप था कि इससे इस नाजुक पारिस्थितिकी क्षेत्र के बड़े हिस्से अवैध और अनियंत्रित खनन के लिए खोल दिए जा सकते हैं।
मामले की सुनवाई CJI सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने की। बेंच ने कहा कि समिति की सिफारिशों और न्यायालय के निर्देशों को फिलहाल स्थगित रखना आवश्यक है। यह स्थगन तब तक लागू रहेगा, जब तक एक नई समिति का गठन नहीं हो जाता।
