नई दिल्ली:– राज्य सरकार ने विधि विभाग के माध्यम से एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक आदेश जारी करते हुए पैनल अधिवक्ताओं के मानदेय में वृद्धि कर दी है। वर्ष 2013 से अब तक पैनल वकीलों को प्रतिदिन 1500 रुपये मानदेय दिया जा रहा था, जिसे अब बढ़ाकर 2500 रुपये प्रतिदिन कर दिया गया है। लंबे समय से चली आ रही मांग के बाद लिए गए इस निर्णय को पैनल अधिवक्ताओं के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है।
महाधिवक्ता विवेक शर्मा को मिली नई जिम्मेदारी
इसी आदेश के तहत छत्तीसगढ़ के महाधिवक्ता विवेक शर्मा को बिलासपुर हाईकोर्ट में राज्य सरकार का शासकीय अधिवक्ता (गवर्नमेंट प्लीडर) एवं लोक अभियोजक नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावशील होगी।
मानदेय भुगतान को लेकर स्पष्ट दिशा-निर्देश
आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि बिलासपुर हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान पैनल अधिवक्ताओं को प्रतिदिन के आधार पर मानदेय देय होगा। यदि किसी दिन एक से अधिक मामलों में सुनवाई होती है, तब भी तय मानदेय के अनुसार ही भुगतान किया जाएगा।
साथ ही यह शर्त रखी गई है कि संबंधित दिन में कम से कम एक मामले में अधिवक्ता का न्यायालय में उपस्थित रहना अनिवार्य होगा, तभी वह मानदेय के पात्र माने जाएंगे।
सभी संबंधित विभागों को भेजा गया आदेश
विधि विभाग द्वारा जारी इस आदेश को सभी संबंधित विभागों और अधिकारियों को भेज दिया गया है। प्रशासनिक और विधिक हलकों में इस निर्णय को राज्य के विधिक तंत्र को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और प्रभावी बनाने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।
