नई दिल्ली:– भारत में हवाई यात्रा में पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को चार्ज करने पर रोक लगा दी गई है। एयरलाइन में दिए जाने वाले सीट पावर सप्लाई सिस्टम में पावर बैंक को प्लग कर चार्ज करने पर भी रोक होगी।
सिर्फ हैंडबैग में ही पावर बैंक और बैटरी रखने की अनुमति है। यात्रियों को अब ओवरहेड बिन में पावर बैंक और बैटरी रखने की इजाजत नहीं है। DGCA ने इस बारे में गाइडलाइंस जारी की हैं। इन नियमों का सख्ती से पालन करने के आदेश दिए हैं।
आग लगने की घटनाओं के बाद लिया निर्णय
नागर विमानन महानिदेशालय (Directorate General of Civil Aviation) ने यह प्रतिबंध उड़ान के दौरान लिथियम बैटरी में आग लगने की घटनाओं के बाद लगाया है। यात्रियों और चालक दल के सदस्यों लिथियम बैटरी से चलने वाले उपकरण लेकर जाते थे, जिन्हें फ्लाइट में चार्ज करने की सुविधा थी, लेकिन अब इन बैटरियों से होने वाले जोखिमों को कम करने के लिए एक खतरनाक सामान संबंधी चेतावनी परिपत्र जारी कर दिया गया है।
प्रति यात्री एक हैंडबैग का नियम सख्ती से होगा लागू
इन नियमों में बताया गया है कि यात्रियों को यदि कोई उपकरण गर्मी, धुआं या असामान्य गंध उत्सर्जित करता है तो तुरंत केबिन क्रू को सूचित करना होगा। एयरलाइंस को लिथियम बैटरी से संबंधित सभी सुरक्षा मुद्दों और घटनाओं की तुरंत डीजीसीए को रिपोर्ट करनी होगी। विमानन विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि इस नए खतरे को देखते हुए एयरलाइंस से कहा गया है कि प्रति यात्री एक हैंडबैग के नियम को सख्ती से लागू किया जाए।
फ्लाइट में सफर के दौरान क्या-क्या सावधानियां बरतें?
आमतौर पर फ्लाइट में सफर के दौरान डॉक्यूमेंट्स (टिकट, आईडी) तैयार रखें। एयरलाइन के बैगेज नियमों का पालन करना है। आरामदायक कपड़े पहनने हैं। पानी पीते रहें। टेकऑफ और लैंडिंग के दौरान सीट बेल्ट लगाएं। क्रू के निर्देशों का पालन करें। ईयर प्रेशर के लिए च्युइंग गम चबाएं और पर्सनल स्पेस का ध्यान रखें।
