छत्तीसगढ़:- ‘नीले ड्रम’ हत्याकांड (सौरभ राजपूत मर्डर केस) में मुख्य आरोपी साहिल शुक्ला और सह-आरोपी मुस्कान रस्तोगी को को फांसी की सजा सुनाई है।
मेरठ के जिला एवंम सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार मिश्रा की कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है, इस फैसले के बाद से सौरभ राजपूत के परिजनों में संतुष्टि देखने को मिल रही है।
मुस्कान रस्तोगी और साहिल को सजाए-मौत की सजा होने के बाद, वकील ‘भारत माता की जय’ के नारे लगाने लगे. वकीलों ने कहा कि सोसायटी के लिए एक अच्छा मैसेज आया है.
मेरठ जिला कोर्ट में कोर्ट रूम में दोनों पक्ष के वकील पहुंचे थे. सौरभ की मां और भाई भी मौजूद रहे थे. दोनों दोषी साहिल – मुस्कान वीडियो कान्फ्रेंसिंग से मेरठ मंडल जेल से सजा पर सुनवाई के दौरान जुड़े थे.
मुस्कान ने अपने पति सौरभ राजपूत को नशा देकर बेहोश किया और फिर साहिल के साथ मिलकर चाकू से वार कर उसकी हत्या कर दी, हत्या के बाद सौरभ राजपूत के शव के टुकड़े कर उन्हें नील ट्रंप में डालकर सीमेंट से सील कर दिया था। इस घटना के बाद से पूरे भारत देश में सनसनी फैल गई थी, लोग दोनों आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग कर रहे थे। मुकदमे में 126 पेशियों के बाद 22 गवाहों से पूछताछ के बाद यह ऐतिहासिक फैसला लिया गया है।
