
जस्टिस गौतम भादुड़ी और जस्टिस एनके चन्द्रवंशी की डिवीजन बेंच ने कहा है कि बिना किसी सबूत के पत्नी द्वारा पति पर विवाहेत्तर अवैध संबंध का आरोप लगाना भी क्रूरता है, इस आधार पर कोर्ट ने पति की तलाक के लिए अपील स्वीकार कर ली है।बिलासपुर: बिलासपुर हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा है कि पति के खिलाफ बिना सुबूतों के कोई पत्नी किसी अन्य औरत से अवैध संबंध होने का आरोप नहीं लगा सकती। अगर पत्नी ऐसा करती है तो इसे पति के प्रति पत्नी की क्रूरता माना जाना चाहिए। हाईकोर्ट की डिवीजन बैंच ने इस संबंध में टिप्पणी की है। एक मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा बिना सुबूत ऐसे आरोप सिर्फ आरोप नहीं बल्कि यह क्रूरता हैं। हाईकोर्ट ने इसे क्रूरता मानते हुए पति की ओर से दायर तलाक की याचिका स्वीकार कर ली। मामला छत्तीसगढ़ के बिलासपुर का है।