अगर आप भी बैंक ये पोस्ट ऑफिस से जुड़े बड़े ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपके लिए जरूरी खबर है. दरअसल, सरकार ने बैंक और पोस्ट ऑफिस में ट्रांजैक्शन के नियमों में बदल कर दिया है. अब नए नियमों के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति किसी एक वित्त वर्ष में बैंक या पोस्ट ऑफिस में 20 लाख रुपये या इससे ज्यादा की नकदी जमा करता है तो उसे पैन (PAN) और आधार (Aadhaar) देना अनिवार्य होगा.
अगर आप भी बैंक ये पोस्ट ऑफिस से जुड़े बड़े ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपके लिए जरूरी खबर है. दरअसल, सरकार ने बैंक और पोस्ट ऑफिस में ट्रांजैक्शन के नियमों में बदल कर दिया है. अब नए नियमों के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति किसी एक वित्त वर्ष में बैंक या पोस्ट ऑफिस में 20 लाख रुपये या इससे ज्यादा की नकदी जमा करता है तो उसे पैन (PAN) और आधार (Aadhaar) देना अनिवार्य होगा.
इनकम टैक्स (15th amendment) रूल्स, 2022 के तहत सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने नए नियम जारी कर दिए हैं. आपको बता दें कि नए नियम 26 मई से लागू होंगे. हालांकि इस नियम को नोटिफाई कर दिया गया है. (Cash Deposit New Rule)
इन ट्रांजैक्शन में जरूरी होगा PAN-Aadhaar
- नए नियम के तहत किसी बैंकिंग कंपनी या कॉरपोरेटिव बैंक या पोस्ट ऑफिस में एक वित्त वर्ष में एक या एक से ज्यादा खाते में अगर कोई 20 लाख रुपये कैश जमा करता है तो उसे पैन-आधार जमा करना होगा.
- एक वित्त वर्ष में किसी बैंकिंग कंपनी या को-ऑपरेटिव बैंक या पोस्ट ऑफिस में किसी एक या एक से ज्यादा अकाउंट से 20 लाख रुपये निकालने पर भी पैन आधार का लिंक होन जरूरी होगा.
- बैंकिंग कंपनी, को-ऑपरेटिव बैंक या पोस्ट ऑफिस में करंट अकाउंट या कैश क्रेडिट अकाउंट खोलने पर भी पैन-आधार देना होगा.
- अगर कोई करंट अकाउंट खोलता है तो उसके लिए भी Pan Card अनिवार्य होगा.
- अगर किसी का बैंक अकाउंट पहले से पैन से लिंक हैं, फिर भी उसे लेनदेन के लिए पैन-आधार लिंक कराना होगा. (Cash Deposit New Rule)
कैश ट्रांजैक्शन पर सरकार की पैनी नजर
सरकार ने ये कदम इसलिए उठाया है ताकि आयकर विभाग लोगों के वित्तीय लेन-देन से अपडेट रहे. इस कदम के बाद ज्यादा से ज्यादा लोगों को टैक्स के दायरे में आएंगे. यानी इससे टैक्स की चोरी पर लगाम रहेगा. दरअसल, ट्रांजैक्शन करने के दौरान पैन नंबर (PAN Number) होने से पर इनकम टैक्स विभाग (Income tax department) की आप पर पैनी नजर होगी.