कोरबा/शहरी क्षेत्र में खाद्य विभाग को गोपनीय सूत्रों से लगातार जानकारी एवं लिखित शिकायत प्राप्त हो रही थी कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत उचित मूल्य दुकान से हितग्राहियों को प्रदाय किए जाने वाले चावल को बाजार में कोचियों द्वारा पसरा लगाकर बीपीएल हितग्राहियों से ₹15 से 16 प्रति किलो की दर से खरीदा जा रहा है कि सूचना पर शुभम मिश्रा सुशील टंडन खाद्य निरीक्षकों की संयुक्त टीम द्वारा अहस्तांतरणीय व विक्रय प्रतिबंधित होने के बावजूद खरीदी किए जाना पाए जाने पर की कार्यवाही अंतर्गत खाद्य निरीक्षक शुभम मिश्रा एवं निरीक्षकों के संयुक्त दल ने औचक निरीक्षण के दौरान शहरी क्षेत्र में औचक निरीक्षण के दौरान एक छोटा हाथी सहित संदिग्ध पीडीएस चावल जब्त कर मानिकपुर पुलिस चौकी के अभिरक्षा में सुपुर्दगी में दिया गया था
विभाग द्वारा आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया था जिस पर यह कार्यवाही हुई।सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरित की जाने वाले चावल की अवैधानिक रूप से कर कर विक्रय तथा अवैध परिवहन करना छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2016 की खंड 5 के उपखंड 29 का स्पष्ट उल्लंघन पाए जाने के फलस्वरूप जप्तसुदा 13 क्विंटल चावल की समतुल्य राशि 32500 रुपए शासन के पक्ष में राजसात करते हुए अग्रिम कार्रवाई हेतु जिला दंडाधिकारी द्वारा संज्ञान में लेते हुए उचित कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया।