नई दिल्लीः केन्द्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया कि कैबिनेट ने इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम को मंजूरी दी है। इसके तहत तीन लाख रुपये तक का लोन लेने वाले किसानों को ब्याज में 1.5 परसेंट की छूट मिलेगी।
केन्द्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि ‘तीन लाख रुपये तक के लघु अवधि के एग्रीकल्चर लोन पर डेढ़ प्रतिशत ब्याज सहायता को मंजूरी दी। इस कदम का मकसद कृषि क्षेत्र के लिए पर्याप्त ऋण प्रवाह सुनिश्चित करना है। सभी वित्तीय संस्थानों के लिए अल्पकालीन कृषि कर्ज के लिए 1.5 प्रतिशत ब्याज सहायता योजना बहाल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।’
किसे होगा फायदा:
इसके तहत कर्ज देने वाले संस्थानों (सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों, छोटे वित्त बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सहकारी बैंकों और कंप्यूटरीकृत प्राथमिक कृषि ऋण समितियों) को वित्त वर्ष 2022-23 से 2024-25 के लिए किसानों को दिए गए तीन लाख रुपये तक के लघु अवधि के कर्ज के एवज में 1.5 प्रतिशत ब्याज सहायता दी जाएगी।
क्या है सबवेंशन स्कीम:
सरकार की ओर से सहकारी समितियों और बैंकों के जरिए किसानों को कम ब्याज दर पर शॉर्ट और लॉन्ग टर्म के लिए लोन दिया जाता है। इस लोन को कई किसान समय पर चुका देते हैं और जबकि काफी किसान किसी कारणवश समय पर नहीं चुका पाते। जो किसान समय पर लोन चुका देते हैं, उन्हें इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम का फायदा मिलेगा।