आज के समय में देश में लाखों ऐसे निवेशक हैं, जो अपना पैसा म्यूचुअल फंड में लगा रहे हैं. कुछ ने एसआईपी शुरू कर रखी है तो किसी ने लंपसम में पैसा इंवेस्ट किया हुआ है. ये सभी म्यूचुअल फंड के ही पार्ट हैं. जो लोग ऐसा कर रहे हैं और सेबी के नए नियम को अभी तक फॉलो करना शरू नहीं किए हैं. उन्हें अब राहत की सांस मिली है. क्योंकि सेबी ने म्यूचुअल फंड में निवेश करने वाले निवेशकों के लिए नॉमिनी जोड़ने की लास्ट डेट बढ़ाकर 30 जून 2024 कर दिया है. बता दें कि पहले इसके लिए 31 दिसंबर 2023 की डेडलाइन तय की गई थी. नियम के मुताबिक, तब जो लोग 31 दिसंबर तक उस काम को पूरा नहीं करते, उनका म्यूचुअल फंड अकाउंट फ्रीज कर दिया जाता.
इससे वह पैसे नहीं निकाल पाते. हालांकि अब उनके साथ ऐसा नहीं होगा.तारीख में किया गया बदलावजून 2022 में सिक्योरिटी एंड बोर्ड एक्सचेंज ऑफ इंडिया (SEBI) ने 1 अगस्त 2022 से किए गए सभी नए MF निवेशों के लिए नॉमिनी का नाम अकाउंट में ऐड करना अनिवार्य कर दिया था. मौजूदा एमएफ निवेशों के लिए नॉमिनी नेम जोड़ने की समय सीमा 31 दिसंबर 2023 तय की गई थी. जो निवेशक नॉमिनी नेम ऐड नहीं करना चाहते हैं, उन्हें अब नए नियम के मुताबिक, 30 जून से पहले अपने पैसे निकाल लेने होंगे.
एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया (एएमएफआई) के प्रतिनिधित्व के आधार पर सभी नए निवेशों के लिए नॉमिनी ऐड करने की समय सीमा पहले अगस्त से अक्टूबर 2022 तक बढ़ाई गई, फिर 31 मार्च से 30 सितंबर 2023 और अब उसे 30 जून 2024 कर दिया गया है
यदि आपने अभी भी अपना एमएफ नॉमिनी नेम पूरा नहीं किया है, तो यह सप्ताह आपके लिए ऐसा करने का आखिरी मौका है. ऐसा करने में विफल रहने पर आपके एमएफ पोर्टफोलियो को किसी भी डेबिट के लिए फ्रीज कर दिया जाएगा. यानी आप इनमें से किसी भी निवेश की रिडीम/निकासी नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप इनमें निवेश जारी रख सकते हैं. रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) सीएएमएस के अनुसार, लगभग 25 लाख पैन धारकों ने सितंबर 2023 के अंत तक अपना नामांकन अपडेट नहीं किया था.
