अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट
जांजगीर चांपा – गत दिवस अकलतरा क्षेत्र में घटित दुष्कर्म के बाद अंधे कत्ल के आरोपी को आखिरकार पुलिस ने चौबीस घंटे के अंदर गिरफ्तार करने में सफलता हासिल कर ली। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया , जहां से आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।
पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सभाकक्ष में आज इस मामले का खुलासा करते हुये पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल ने बताया कि थाना अकलतरा क्षेत्र के ग्राम पोड़ीभाठा के पास एक महिला की घर में मृत्यु होने की सूचना प्राप्त होने पर तत्काल थाना अकलतरा पुलिस मौके पर पहुंचकर मृतिका का शव पंचनामा कार्यवाही कर मामले की सूक्ष्मता से जांच की गई। शव का पीएम कराया गया जिसमें डॉक्टर के द्वारा शार्ट पीएम रिपोर्ट में मृतिका के साथ दुष्कर्म करने एवं उनके गुप्तांग में चोंट लगने से अत्यधिक रक्त स्त्राव होने एवं गले व सीने कि हड्डी टूटने तथा फेफड़े फटने से मृतिका कि मृत्यु पिछले चौबीस घंटे के अंदर होना बताने पर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध थाना अकलतरा में अपराध क्रमांक 283 /2022 धारा 459 / 302 / 376 भादवि का अपराध पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया।
मामला दुष्कर्म कर हत्या जैसे गंभीर अपराध होने एवं प्रकरण की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुये थाना से अज्ञात आरोपी की पतासाजी हेतु विशेष टीम का गठन किया गया। जांच टीम द्वारा पूछताछ के दौरान थाना अकलतरा के फरार निगरानी बदमाश सूरज भोई पोड़ीभाठा आने की सूचना प्राप्त हुई। जिस पर मामले की गंभीरता को देखते हुये अकलतरा पुलिस द्वारा निगरानी बदमाश सूरज भोई की घेराबंदी कर दबिश देकर निगरानी बदमाश को गिरफ्तार कर पुलिस अभिरक्षा में लेकर बारीकी से पूछताछ किया गया। आरोपी ने बताया कि वह गत दिनांक दो जुलाई को अकलतरा आया हुआ था एवं अपने निवास स्थान पोड़ीभाठा में रात्रि में घूम रहा था।
उसी दौरान घर के सामने वाले गली में स्थित एक घर का दरवाजा खुला हुआ दिखाई दिया जहां एक महिला अकेली सोई हुई मिली। वह उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार किया महिला के विरोध करने व घर के बाहर आकर चिल्लाने की कोशिश करने पर महिला बाल को पकड़कर घर अंदर खींच कर ले आया और घर के अंदर फर्स पर पटक दिया। इसके बाद घर में रखे लोहे के तवे में लगे लकड़ी के मुठ से गुप्तांग को चोटिल किया जिससे महिला छटपटाने व चिल्लाने पर महिला के सीने में चढ़कर गर्दन को अपने दोनो हाथ से दबाया फिर भी महिला छटपटाने पर उसके गले को अपने पैर से दबा दिया जिससे महिला कि मृत्यु हो गयी।
घटना के बाद आरोपी के द्वारा महिला के हाथ में पहने चांदी के चार नग चुड़ी को निकाल के ले गया था। आरोपी की निशानदेही पर से घटना में प्रयुक्त लोहे के तवा को एवं चार नग चांदी के चुड़ी को आरोपी के घर से बरामद किया गया। बरामदगी पश्चात् प्रकरण में धारा 397 भादवि जोड़ी गई। आरोपी निगरानी बदमाश रहा है उसे पूर्व में भी चोरी के प्रकरण में जेल भेजा जा चुका है। आरोपी के द्वारा घटना कारित करना अपना जुर्म स्वीकार करने पर पुलिस ने न्यायालय में पेश किया जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। आरेापी को गिरफ्तार करने एवं विवेचना कार्यवाही में अकलतरा थाना प्रभारी निरीक्षक लखेश केंवट / सउनि अनिल तिवारी/ बलवंत घृतलहरे / नाजीर हुसैन / प्रधान आरक्षक आलोक शर्मा / डोमनिक तिग्गा/ आरक्षक गिरीश कश्यप / प्रदीप दुबे / विरेश सिंह / ओम प्रकाश डहरिया एवं बृजपाल बर्मन का सराहनीय योगदान रहा।