
विवरण : एसीबी कंपनी वर्कशाप कसईपाली में कार्यरत सिक्यूरिटी गार्ड अरूण कुमार केरकेट्टा चाकाबुडा थाना बांकीमोंगरा उपस्थित आकर प्रथम सूचना पत्र दर्ज कराया कि दिनांक 12/07/2022 के दरम्यानी रात करीब 2:30 बजे साथी नंदकुमार के साथ वर्कशाप में डियूटी में था उसी समय पांच व्यक्ति वर्कशॉप के पिछले बाउण्ड्री वाल में लगे फैसिंग वायर को काट बाउण्ड्री वाल फांदकर अंदर प्रवेश किये मना करने पर दो व्यक्तियों द्वारा प्रार्थी उसके साथी नंदकुमार को चाकू राड दिखा डरा धमका कर जान से मारने की धमकी देकर उही बिठा दिये अन्य आरोपी वर्कशॉप के ताला तोड़कर वर्कशॉप के अंदर घुसकर वहाँ पर स्थित इलेक्ट्रिक मोटर 90 केव्ही0 एवं 130 केव्ही में लगे कुल 82 किग्रा० का कॉपर वायर क्वाईल को चोरी कर ले गये जाते जाते दो आरोपी कृष्णा एवं पुसउ एक दूसरे का नाम लेकर जल्दी चलो कहकर बोल रहे थे, जिससे उसका नाम में सुना हूँ तथा जानता पहचानता हूँ कि प्रार्थी के रिपोर्ट पर थाना में अपराध पंजीबध्द कर हालात वरिष्ठ अधिकारीगण पुलिस अधीक्षक कोरबा भोजराम पटेल, अति० पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा,नगर पुलिस अधीक्षक दर्री लितेश सिंह को प्रकरण के हालात अवगत करा दिशा निर्देश मार्गदर्शन प्राप्त कर प्रकरण के आरोपियों की पतासाजी हेतु थाना प्रभारी निरीक्षक अनिल पटेल के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित की गई जिस पर अपराध कायमी बाद लगातार हर स्तर पर पुलिस टीम द्वारा आरोपियों की पतासाजी की जा रही थी।जरिये मुखबीर सूचना मिला कि डकैती करने वाले सभी 05 आरोपी गोबरघोस जंगल में छिपे है जिसकी सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराकर तत्काल रेड कार्यवाही करने पुलिस टीम गोबरघोरा जंगल रवाना हुई वहाँ मुखबीर के बताये अनुसार जगह पर कुल 08 व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में पुलिस से लुकते छिपते दिखे जिन्हें घेराबंदी कर पकडा गया नाम पता पूछने पर अपना नाम क्रमश: विकेश दास पिता उमेद दास उम्र 24 साल निवासी मढवाढोढा,रूपेश कंवर पिता स्व० रामप्रसाद कंवर निवासी मढवाढोढा,पुसउ दास पिता स्व० रामप्रसाद दास महंत मढवाढोढा, महेन्द्र नायक पिता रामलाल सिंधिया,कृष्णादास पिता कुलदास मढवाढोढा,सागर दास पिता सुकदास सिंधिया,संतलाल गोंड पिता बुदेल गोंड एवं एक विधि से संघर्षरत बालक उक्त व्यक्तियों से जंगल से छिपे होने का कारण पूछने पर गोल मोल जवाब देने लगे जिसे हिकमत अमली से कडाई से पूछताछ करने पर घटना दिनांक को अपराध घटित करना तथा कॉपर वायर की चोरी करना स्वीकार किये मामले में आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त चाकू राड, कटर आदि को विधिवत जप्ती किया गया है। आरोपियो के विरुध्द धारा सदर 395,506,120 (बी) भादवि का अपराध घटित करना सबूत पाये जाने से विधिवत गिरफतार कर न्यायिक अभिरक्षा में तथा 01 विधि से संघर्षरत बालक को बाल न्यायालय भेजा गया।