नई दिल्ली :– भारतीय रेलवे ने टिकटों की कालाबाजारी पर लगाम कसने और आम यात्रियों को कन्फर्म टिकट उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अपने रिफंड नियमों में परिवर्तन किया है। 1 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच लागू होने वाले इन नए नियमों के तहत अब टिकट कैंसिल कराने पर रिफंड की राशि समय के आधार पर तय की जाएगी।
नए नियमों के अनुसार, अगर कोई यात्री ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान समय से 8 घंटे पहले टिकट रद्द करता है, तो उसे किसी भी प्रकार का रिफंड नहीं मिलेगा। वहीं, 24 घंटे से 8 घंटे के बीच टिकट कैंसिल कराने पर केवल 50% राशि ही वापस की जाएगी। इसके अलावा, अगर टिकट 72 घंटे पहले रद्द किया जाता है, तो यात्री को 75% तक रिफंड मिलेगा। नए नियम 1 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच लागू होंगे।
कैसे कैंसिल करा सकेंगे टिकट
नए प्रावधानों के तहत अब यात्री ऑफलाइन मोड में किसी भी स्टेशन से अपना टिकट कैंसिल करा सकेंगे।
कोच और क्लास बदलने का विकल्प
यही नहीं, अब यात्री अपनी सीट भी अपडेट कर सकेंगे। ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान समय से 30 मिनट पहले तक कोच और क्लास बदलने का विकल्प दिया जाएगा। यानी यात्री चाहें तो 3rd AC से 1st AC में अपनी सीट अपग्रेड कर सकेंगे।
