लगभग लोग जिन्हें यात्रा करना पसंद है या किसी कारणवश यात्रा करते हैं. उनका सामना भारतीय रेल से जरूर होता होगा, क्योंकि इंडियन रेलवे हर रोज लाखों लोगों को एक शहर से दूसरे शहर पहुंचाने का काम करती है. अगर आप रेलवे से यात्रा करते हैं तो आपको इस खास इंश्योरेंस सर्विस के बारे में जरूर अवगत होना चाहिए, जहां आप महज 45 पैसे रुपए खर्च करके 7 से 10 लाख का कवर पा सकते हैं. जब भी आप टिकट कराएं ये ट्रेवल इंश्योरेंस जरूर लें. इससे आपके परिजनों को आर्थिक मदद मिल सकती है. टिकट कराते समय यात्री को विकल्प दिया जाता है कि वो ट्रेवल इंश्योरेंस लेना चाहते हैं या नहीं. इसके लिए मामूली सी 45 पैसे की रकम उनसे ली जाती है.
कितना आता है खर्च?ट्रेन हादसा होने पर यात्री अगर घायल होता है तो उसे 7.5 लाख रुपए का बीमा कवर मिलता है. साथ ही हॉस्पिटल के लिए इलाज के लिए 2 लाख रुपए का इलाज मुफ्त होता है. वहीं, अगर यात्री कि मौत हो जाती है या उसे स्थायी विकलांगता हादसे में होती है तो उसके परिजनों को या उसे 10 लाख रुपए का बीमा मिलता है. बता दें, इस बीमा के लिए वो ही क्लेम कर सकते हैं जिन्होंने 35 पैसे वाला बीमा ले रखा है.
बता दें, टिकट कराते समय आपको नॉमिनी की डिटेल सही से भरनी चाहिए.कैसे मिलता है क्लेमअगर कभी हादसा होता है, उस दौरान जिन भी यात्रियों ने टिकट कराते समय ट्रेवल इंश्योरेंस लिया होगा। उन्हें इस बीमा के तहत 10 लाख रुपए मिलेंगे. हालांकि, इसको क्लेम करने का तरीका अलग है. रेलवे ये पैसे नहीं देता है बल्कि ट्रेवल इंश्योरेंस जिस कंपनी ने किया है वो ये बीमा कवर देती हैं.
क्या है नियम?ट्रेवल इंश्योरेंस सिर्फ उन्ही यात्रियों को मिलता है जिन्होंने ऑनलाइन टिकट कराए होते हैं. वहीं, एक PNR पर जितने भी टिकट बुक किए होंगे उन सभी को ट्रेवल इंश्योरेंस का फायदा मिलेगा. ट्रेवल इंश्योरेंस सिर्फ कन्फर्म और RAC टिकट वालों को ही मिलता है. ट्रेन हादसा होने के 4 महीने के अंदर नॉमिनी या बेनेफिशियरी को ट्रेवल इंश्योरेंस क्लेम करना होता है. इसके लिए जिस कंपनी ने आपका बीमा किया है उस कंपनी में जाकर आपको अपनी डिटेल देनी होती है.