नई दिल्ली:– FSSAI (फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया) ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के फूड सेफ्टी कमिश्नरों को आदेश जारी किया है।
“गुमराह करने वाले और धोखेबाज़ इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक्स और “ORS” को तुरंत हटाया जाए, चाहे वह एक शब्द हो या प्रीफिक्स या सफिक्स के साथ मिला हुआ शब्द हो, जैसे कि बेवरेजेज, रेडी-टू-सर्व/ड्रिंक इन बेवरेजेज, अलग-अलग रिटेल आउटलेट्स, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर मिलने वाले प्रोडक्ट के नाम।”
इसी कारण FSSAI ने निर्देश दिया है कि—
