नई दिल्ली. आए दिन लापरवाही और तेज स्पीड में ड्राइविंग के कारण सड़क हादसों के मामले सामने आ रहे हैं. ऐसे हादसों में बड़ी संख्या में मामले अंडरएज ड्राइविंग से भी पाए जा रहे हैं. 18 वर्ष से कम आयु में वाहन चलाते चलाने को अंडरएज ड्राइविंग कहते हैं और भारत में यह कानूनी रूप से अपराध की श्रेणी में आता है.अंडरएज ड्राइविंग करते पकड़े जाने पर नाबालिग चालक के साथ-साथ माता-पिता या आभिभावकों पर जुर्माना लगाया जाता है. अंडरएज ड्राइविंग के बढ़ते मामलों को ही देखते हुए अब नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने पैरेंट्स को चेतावनी जारी की है.अभिभावकों को चेतावनीनाबालिगों द्वारा वाहन चलाने की बढ़ती घटनाओं पर अंकुश लगाने के प्रयास में गौतमबुद्ध नगर पुलिस आयुक्तालय ने माता-पिता और अभिभावकों को कड़ी चेतावनी जारी की है. मंगलवार शाम को जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार, नोएडा पुलिस ने नाबालिगों द्वारा मोटर वाहन चलाने से उत्पन्न अवैधता और खतरे पर जोर दिया
पुलिस का यह निर्देश सुरक्षा और यातायात कानूनों के पालन को लेकर चिंताओं के बीच आया है, खास तौर पर पूरे क्षेत्र में नाबालिगों से जुड़ी कई भयावह घटनाओं के बाद ऐसा फैसला लिया गया है. बयान में कहा गया है कि किसी भी परिस्थिति में कम उम्र के बच्चों द्वारा दोपहिया या चार पहिया वाहन चलाना अनुचित और अवैध है.माता-पिता पर लगेगा 25,000 का फाइनबिना वैध लाइसेंस के नाबालिगों को गाड़ी चलाने की अनुमति देने वाले माता-पिता या अभिभावकों को कड़ी सजा का सामना करना पड़ेगा. इसमें 25,000 रुपये तक का जुर्माना, भारतीय न्याय संहिता की धारा 125 के तहत संभावित कानूनी कार्रवाई और 12 महीने की अवधि के लिए वाहन पंजीकरण रद्द करना शामिल है. इसके अलावा, अवैध रूप से गाड़ी चलाते पकड़े गए नाबालिगों को 25 वर्ष की आयु तक ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने से रोक दिया जाएगा.
