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नई दिल्ली:– मौत का कारण बन रहे चायनीज मांझे की बिक्री इंदौर में प्रतिबंध है, लेकिन इस धागे से पतंग उड़ाने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन ने चायनीज मांझे का उपयोग करने को लेकर प्रतिबंधित आदेश जारी किए हैं। अब यदि चायनीज मांझे का उपयोग किया तो संबंधित व्यक्ति, दुकान संचालक और आयोजकों पर कानूनी कार्रवाई होगी। यदि नाबालिग इसका उपयोग करते पाए गए, तो अभिभावक की जिम्मेदारी तय होगी।
पक्षी हो या लोग, सभी हो रहे घायल
चायनीज मांझे से लगातार हादसे हो रहे है। कई पक्षी इस धागे में फंसकर घायल हुए हैं और कुछ की मौत भी हो चुकी है। वहीं सड़क पर चलने वाले लोग और वाहन चालक भी इसकी चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हुए हैं। कुछ मामलों में जान भी गई है। इन घटनाओं को देखते हुए कलेक्टर शिवम वर्मा (Collector Shivam Verma) ने पहले ही चायनीज मांझे के उपयोग पर रोक लगा दी है। यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत जारी किया गया है।
