फाइनेंशियल ईयर 2023-24 और असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट नजदीक आ रही है. ऐसे में जो टैक्स स्लैब के दायरे में आते हैं और अबतक इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल किया है तो समय रहते भर सकते हैं. वहीं जिनकी इनकम टैक्स स्लैब से बाहर आती है उन्हें रिटर्न फाइल करना जरुरी नहीं है.आमतौर परटैक्स की देनदारी न होने पर टैक्सपेयर्स को लगता है कि उन्हें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना आवश्यक नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है. ऐसे में आइए जानते हैं कि अगर आपकी सालाना इनकम 7 लाख रुपए से कम है तो क्या आपको टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहिए या नहीं?
7 लाख से कम की इनकम पर ITR भरना जरुरी?पुरानी टैक्स रिजीम चुनने वाले लोगों को 5 लाख रुपये की सालाना इनकम पर टैक्स छूट का लाभ मिल रहा है.नई टैक्स रिजीम के मुताबिक 7 लाख रुपये की इनकम पर किसी तरह का टैक्स नहीं देना पड़ेगा. मान लीजिए आपकी इनकम 7.50 लाख रुपये की है तो ऐसी स्थिति में स्टैंडर्ड 50,000 रुपये के क्लेम के बाद आपको इनकम टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ऐसी परिस्थिति में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी है.इसके साथ ही पुरानी टैक्स रिजीम में आपको अधिकतम 12,500 रुपये का टैक्स छूट का लाभ मिल रहा है. वहीं नई टैक्स व्यवस्था में यह छूट 25,000 रुपये की है. इन दोनों ही केस में आपको जीरो टैक्स देनदारी बनती है, लेकिन आपको कुछ खास परिस्थितियों में टैक्स इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना आवश्यक है.
ज्यादातर केस में टैक्स की देनदारी न होने पर टैक्सपेयर्स को लगता है कि उन्हें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना आवश्यक नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है.किन लोगों के लिए ITR फाइल करना है जरूरी?अगर अपनी ग्रॉस सैलरी किसी तरह के डिडक्शन के बिना टैक्स स्लैब में आती है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरुरी है.ओल्ड टैक्स रिजीम के मुताबिक 60 साल से अधिक के उन वरिष्ठ नागरिकों को आईटीआर फाइल करना जरूरी है जिनकी 2.50 लाख रुपये से ज्यादा की सालाना इनकम है.60 से 80 वर्ष के सीनियर सिटीजन जिसकी सालाना इनकम 3 लाख रुपये से ज्यादा है उनके लिए आईटीआर फाइल करना जरूरी है
.80 साल से ऊपर के सीनियर सिटीजन जिनकी 5 लाख रुपये से ज्यादा इनकम है, उनको भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी है.जिन टैक्सपेयर्स के पास बैंक डिपॉजिट 50 लाख रुपये से ज्यादा है उनके लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना आवश्यक है.अगर आपकी प्रोफेशनल इनकम एक वित्त वर्ष में 10 लाख रुपये से अधिक है तो ऐसी स्थिति में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी है.जिन लोगों का TCS/TDS 25,000 से अधिक है उनके लिए आईटीआर फाइल करना जरूरी है.अगर आपकी विदेश की संपत्ति से आय हो रही है तो ऐसी स्थिति में आपके लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना आवश्यक है.विदेश यात्रा पर 2 लाख रुपये से अधिक के खर्च करने पर आपको इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना जरूरी है.
ITR फाइल न करने पर हो सकते हैं ये बड़े नुकसानगौरतलब है कि वित्त वर्ष 2023-24 और असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए बिना पेनाल्टी के इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख 31 जुलाई 2024 है. अगर आप 31 जुलाई के बाद आईटीआर फाइल करते हैं तो 5 लाख रुपये की सालाना इनकम पर आपको 1000 रुपये का फाइन देना होगा.