नई दिल्ली:– 2026 को आधिकारिक तौर पर अधिसूचित कर दिया है। ये नियम ई-गजट में प्रकाशित किए गए हैं और 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह कोई नया टैक्स नहीं है, बल्कि पहले से पारित आयकर कानून के तहत कार्यान्वयन के नियम तय किए गए हैं।
नए नियमों के तहत ITR फाइलिंग प्रक्रिया, दस्तावेज़ीकरण और रिपोर्टिंग सिस्टम में बदलाव देखने को मिल सकते हैं। साथ ही डिजिटल मॉनिटरिंग और डेटा एनालिटिक्स के जरिए टैक्स कंप्लायंस को और सख्त किया जाएगा।
