सूरज साहू
मुंगेली, 5 मार्च। माध्यमिक शिक्षा मंडल के दसवीं एवं बारहवीं की बोर्ड परीक्षाएं तथा विश्वविद्यालयीन परीक्षाएं शुरू हो गई है। क्षेत्र में वैवाहिक कार्य, जुलूस, आम सभा रैली प्रचार माध्यमों आदि के लिए ध्वनि विस्तारक यंत्रो के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया।
क्षेत्र की सड़क, गलियों, बस्तियों, मोहल्लों, कालोनियों में बहुत ऊंची आवाज पर लाउडस्पीकर, डीजे के माध्यम से ऊंची आवाज में प्रयोग से विद्यार्थी वर्ग का अध्ययन कार्य बाधित होने के कारण प्रशासन द्वारा निर्णय लिया गया है। वहीं लाउड स्पीकर से वृद्ध, दुर्बल, बीमार व्यक्तियों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसे दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी अजीत वसंत ने छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम और ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के प्रावधानों के तहत मुंगेली जिले में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग पूर्ण रूप से निषिद्ध कर दिया है।
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ने जारी आदेश में कहा है कि ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग सक्षम अधिकारी के समक्ष अनुमति प्राप्त कर सामान्यत: किया जा सकता है। परन्तु शैक्षणिक संस्थाओं, रिहायशी क्षेत्रों, चिकित्सालय, नर्सिग होम, न्यायालय परिसर, शासकीय कार्यालय, छात्रावास, नगर पालिका परिषद, जनपद पंचायत एवं अन्य किसी स्थानीय निकाय के कार्यालयों-बैंक, पोस्ट आफिस, दूरभाषा केंद्र आदि से दो सौ मीटर की दूरी के भीतर ध्वनि विस्तारक यंत्रो का प्रयोग सामान्य स्थिति में भी प्रतिबंधित रहेगा।
अति संवेदनशील क्षेत्रों जैसे अस्पताल, शिक्षण संस्थाएं, अदालत, धार्मिक संस्थाएं आदि के कम से कम सौ मीटर दूरी तक पटाखे नहीं फोड़े जाएं। इनमें सौ मीटर की दूरी तक प्रेशर हर्न या म्यूजिकल हर्न या अन्य किसी प्रकार के साउंड एंप्लीफायर का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। सशर्त अनुमति के तहत लाउडस्पीकर या ध्वनि विस्तारक यंत्र या अन्य ध्वनि उत्पन्न् करने वाले यंत्र का उपयोग सार्वजनिक स्थलों पर किया जा रहा हो तो उसकी सीमा उस क्षेत्र के परिवेशीय ध्वनि पैमाना से दस डीबी(ए) से अधिक नहीं होना चाहिए या 75 डीबी (ए) से अधिक नहीं होनी चाहिए। अथवा इनमें से जो कम है से अधिक नहीं होना चाहिए। लाउडस्पीकर एवं माइक सेट का उपयोग सक्षम अधिकारी के लिखित अनुमति बिना नहीं किया जाएगा।
अत्यंत आवश्यक परिस्थितियों में सक्षम अधिकारी जिला मुख्यालय पर अनुविभागीय दंडाधिकारी मुंगेली एवं मुख्यालयों पर अनुविभागीय दंडाधिकारी, तहसील मुख्यालयों में तहसीलदार एवं कार्यपालिक दंडाधिकारी, उप तहसील मुख्यालयों में अतिरिक्त तहसीलदार, नायब तहसीलदार एवं कार्यपालिक दंडाधिकारी तथा जहां उपरोक्त मुख्यालय ना हो वहां ग्रामीण क्षेत्रों के लिए संबंधित थाना प्रभारी की सशर्त लिखित अनुमति प्राप्त कर धीमी गति में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग किया जा सकेगा। सक्षम अधिकारी, इस प्रकार की अनुमति देने के पूर्व क्षेत्र की विशेष परिस्थितियों एवं प्रचलित प्रावधानों जनसुविधाओं एवं लोक शांति आदि का पूर्ण परीक्षण करके तथा अपने विवेक का समुचित प्रयोग करते हुए सशर्त लिखित अनुमति देंगे। रात दस बजे से प्रात: छह बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रो का प्रयोग पूर्णत: बाधित रहेगा। यह प्रतिबंध आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और उपरोक्त वर्णित परीक्षा समाप्ति तक संपूर्ण मुंगेली जिले में प्रभावशील रहेगा।