भाजपा नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने AAP दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा किया है। भाजपा नेता द्वारा यह मुकदमा सौरभ भारद्वाज के एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर किया गया है। इस पोस्ट में कथित तौर पर कहा गया है कि मंत्री प्रवेश वर्मा ने दिल्ली के एक स्कूल में तीन साल की बच्ची के रेप मामले में स्कूल के अधिकारियों के पक्ष में अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया गया।
प्रवेश वर्मा ने दिल्ली हाई कोर्ट में मानहानि का सिविल मुकदमा करके आप नेता सौरभ भारद्वाज से 5 करोड़ रुपए का हर्जाना मांगा है। कोर्ट ने मामले पर आप नेता को समन जारी करते हुए आगे की सुनवाई 7 सितंबर तय की है।
राउज एवेन्यू कोर्ट में भी मानहानि की शिकायत
इसी से जुड़े एक अन्य मामले में मंत्री प्रवेश वर्मा ने दिल्ली राउज एवेंन्यू कोर्ट में भी एक आपराधिक मानहानि की शिकायत की थी। 22 मई को राउज एवेन्यू कोर्ट के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पारस दलाल ने शिकायतकर्ता और गवाहों की जांच के लिए 9 जून और 11 जून की तारीख तय की थी।
आप नेता का ट्वीट
आप नेता सौरभ भारद्वाज ने 16 मई को अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट किया था। उन्होंने लिखा, सुनो मंत्री परवेश वर्मा, तुम्हारे मानहानि मुकदमे से नहीं डरते। इस बलात्कार के मामले को 14 दिन हो गए। तुम इस इलाके के 10 साल सांसद रहे। अब मंत्री हो, तुम्हारा मुंह नहीं खुला। तुमने यह नहीं कहा कि मैं 3 साल की बच्ची को न्याय दिलवाऊंगा।
तुम्हारा करीबी अमरजीत सिंह बब्बू फेसबुक पोस्ट डालकर तुम्हें स्कूल का ट्रस्टी बनाने पर तुम्हें धन्यवाद दे रहा है। तुम्हारा मुंह नहीं खुला, तब मानहानि नहीं हुई। तुमने ये नहीं कहा की स्कूल की ट्रस्टी वाली फाइल सरकार में कहां गायब हो गई। हमारी सरकार फाइल को सार्वजनिक करेगी।
BJP नेता का बयान
प्रवेश वर्मा के अनुसार, आप नेता द्वारा लगाया गया ये आरोप दुर्भावनापूर्ण और झूठ से भरे हैं। यह उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के इरादे से लगाए गए हैं। प्रवेश वर्मा ने यह भी दावा किया कि उन पर लगाए गए आरोप पूरी तरह से निराधार हैं। उन्हें बदनाम करने के लिए जानबूझकर यह आरोप लगाए गए हैं।
