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    घर बैठे 5 मिनटों में यहां से बनाये जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र,जाने क्या है प्रोसेस…

    By Tv 36 HindustanNovember 4, 2024No Comments5 Mins Read
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    नई दिल्ली:- केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले मंगलवार को CRS ऐप लॉन्च किया. अब CRS ऐप क्या है? CRS का फुल फॉर्म सेंट्रल सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम होता है.।

    इसमें क्या-क्या होगा:Online Birth & Death Certificate

    आपको बता दें कि पहले आप जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाते थे. इसके लिए आपको काफी चक्कर लगाने पड़ते थे. यहां-वहां दफ्तरों में संपर्क करना पड़ता था. अब आप घर बैठे ही जन्म प्रमाण पत्र या मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं.।

    Online Birth & Death Certificate

    CRS ऐप में आपको करना ये है कि आपको तय परफॉर्मा में अप्लाई करना

    अगर आप उस ऐप में अप्लाई करते हैं तो आपके पास जरूरी दस्तावेज होने चाहिए. जैसे कि अगर आप किसी बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके पास उसके माता या पिता के जरूरी दस्तावेज होने चाहिए जैसे कि आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, बिजली बिल, टेलीफोन बिल, पासपोर्ट, पानी का बिल. आपके पास इनमें से कोई भी एक दस्तावेज होना चाहिए जो मैंने आपको बताया है ।

    . अगर आपके पास इनमें से कोई एक दस्तावेज है तो आप अप्लाई कर सकते हैं और जब वो दस्तावेज मिल जाए तो आपको अप्लाई करना होगा. अगर आप ऐप में अप्लाई करेंगे तो आपको बर्थ सर्टिफिकेट ऑनलाइन ही मिल जाएगा, लेकिन इसके लिए जो तय किया गया है वो ये है कि बच्चे के जन्म के 21 दिन के अंदर आपको दस्तावेजों के साथ इस ऐप में अप्लाई करना होगा और बर्थ सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं।
    दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि डेथ सर्टिफिकेट के लिए अगर घर में किसी की मृत्यु हो जाती है, अगर घर में नॉर्मल डेथ होती है तो 21 दिन के अंदर आप मरने वाले व्यक्ति का आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पानी का बिल, बिजली का बिल, राशन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड इनमें से कोई भी एक दस्तावेज लेकर अप्लाई कर सकते हैं और आपका डेथ सर्टिफिकेट बनकर तैयार हो जाएगा, आप उसे वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन ये प्रक्रिया जन्म या मृत्यु के समय भी की जा सकती है।

    इसे 21 दिन के अंदर करना होगा। अब देखते हैं कि अगर 21 दिन क्रॉस हो गए तो क्या होगा। अगर 21 दिन क्रॉस हो गए तो एक साल तक उसके लिए भी यही व्यवस्था है। लेकिन इसके लिए आपको जो करना होगा वो ये कि आपको विलम्ब शुल्क जमा करना होगा और आपको नॉन अवेलेबिलिटी फॉर्म यानी फॉर्म 10 भरना होगा। उसे जमा करना होगा। तभी आपका जन्म प्रमाण पत्र या मृत्यु प्रमाण पत्र बनेगा। अगर आप इसमें देरी करते हैं तो आपको अलग से डिले चार्ज देना होगा।

    जितनी देरी होगी उतना ही डिले चार्ज आपको देना होगा। और उसके साथ ही आपको नॉन अवेलेबिलिटी फॉर्म भरना होगा। तो ये है प्रक्रिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर कोई बच्चा अस्पताल में पैदा होता है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। अगर कोई बच्चा अस्पताल में पैदा होता है तो जन्म प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई करने की जिम्मेदारी अस्पताल के इंचार्ज की होगी और आप खुद भी जन्म प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकते हैं या वो आपको लिंक भेज देगा।

    इसी प्रकार, मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए, यदि मृत्यु अस्पताल में होती है या दुर्घटनावश मृत्यु होती है, जहां पोस्टमार्टम आदि किया जाता है
    अगर जरूरत पड़ी तो व्यवस्था अलग होगी। प्रभारी व्यक्ति आपको आपका जन्म प्रमाण पत्र या मृत्यु प्रमाण पत्र देगा। लेकिन अगर आप 21 दिन के अंदर करते हैं तो आप खुद भी कर सकते हैं। अगर आप एक निश्चित तारीख के बाद करना चाहते हैं तो आप खुद भी कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए जो प्रक्रिया मैंने आपको बताई वो ये है कि आपसे विलम्ब शुल्क लिया जाएगा और आपको फॉर्म 10 भरना होगा। और अगर इस मामले में 1 वर्ष से ज्यादा की देरी होती है तो आपको फॉर्म 10 भी भरना होगा, हलफनामा भी देना होगा और फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से आदेश भी लेना होगा।
    तो अगर आप 1 वर्ष के बाद जन्म प्रमाण पत्र या मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करते हैं तो आपको इतनी सारी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा। तो ये सारी व्यवस्था लाई गई है तो आप इस ऐप के जरिए इसका लाभ उठा सकते हैं। ये बहुत आसान हो गया है। अगर आप एक्टिव हैं तो बहुत आसान है। अगर आप 21 दिन के अंदर करते हैं या 21 दिन से 1 वर्ष के बीच करते हैं तो भी ये थोड़ा मुश्किल के साथ आसान है। लेकिन 1 साल के बाद आप इसे कर सकते हैं। अगर आप इसे बनवाते हैं तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा।

    आपको प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट से अनुमति लेनी होगी। उसके बाद ही आप जन्म प्रमाण पत्र या मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा पाएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने प्रक्रिया को बहुत आसान कर दिया है। इसके लिए मैं आपको बता दूं कि प्रमाण पत्र डाउनलोड करने के लिए एक वेबसाइट है जिसका नाम crsorgi.gov.in है। आप इस वेबसाइट से अपना प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकते हैं या आप इस प्रक्रिया में भाग भी ले सकते हैं। और यह प्रमाण पत्र ऑनलाइन प्राप्त करने के लिए आपको इस वेबसाइट पर अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा।

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