नयी दिल्ली, 07 अक्टूबर: उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को कहा है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) को स्वतः संज्ञान लेने का अधिकार है।
न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर, न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति सी टी रवि कुमार की खंडपीठ ने ग्रेटर मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन तथा अन्य की याचिकाओं पर यह फैसला दिया। याचिकाओं में एनजीटी के स्वत: संज्ञान लेने के अधिकार को चुनौती दी गई है।
एनजीटी ने मुंबई में कूड़ा निस्तारण को लेकर मीडिया की खबरों पर संज्ञान लिया था।