नई दिल्ली:– पीएम किसान मानधन योजना
सरकार की ओर से किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं. प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना ऐसी ही एक स्कीम है. इस स्कीम के तहत देश के छोटे और सीमांत किसानों को एक समय बाद हर महीने पेंशन मिलती है.
प्रीमियम और डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं
खास बात ये है कि इस स्कीम के तहत पेंशन का लाभ लेने के लिए किसानों को किसी तरह की कागजी कार्रवाई भी नहीं करानी पड़ती. न तो अपनी जेब से कोई प्रीमियम देना होता है. कोई डॉक्यूमेंट भी नहीं देने होते.
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18 साल से 40 साल के बीच की उम्र के किसान पेंशन के पात्र
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना में निवेश की शुरुआत करने के लिए किसानों की उम्र 18 साल से 40 साल के बीच हो
हर महीने मिलते हैं 3000 रुपये
जब किसानों की उम्र 60 साल हो जाती है, तो उन्हें हर महीने 3000 रुपये की पेंशन मिलती है. अगर किसान की मौत हो जाए, तो उनकी पत्नी को हर महीने 1500 रुपये मिलेंगे.ये पारिवारिक पेंशन केवल मृतक के पति या पत्नी को ही दी जाती है.
सम्मान निधि में रजिस्टर्ड किसानों को मिलता है फायदा
जो किसान पीएम किसान निधि का लाभ ले रहे हैं, वो किसान मानधन योजना के तहत हर महीने 3000 रुपये की पेंशन का लाभ ले सकते हैं. सम्मान निधि स्कीम में रजिस्टर्ड किसानों को सरकार खुद से ही मानधन योजना में डाल देती है.
सरकार देती है पेंशन की किस्त
पेंशन का फायदा लेने के लिए कम से कम 55 रुपये और ज्यादा से ज्यादा 200 रुपये का प्रीमियम देना पड़ता है.लेकिन ये रकम किसान को अपनी जेब से नहीं देनी पड़ती. सरकार सम्मान निधि के पैसे से ही पेंशन की रकम डिडक्ट कर लेती है. जिसके बाद सम्मान निधि के लाभार्थी किसानों के खाते में 3 किस्तों में 6 हजार रुपये आते हैं.