नई दिल्ली: – टैक्सपेयर्स द्वारा जीएसटीएन सिस्टम में तकनीकी गड़बड़ियों की सूचना दिए जाने के बाद सरकार ने शुक्रवार को मासिक जीएसटी बिक्री रिटर्न फॉर्म जीएसटीआर-1 और जीएसटी भुगतान दाखिल करने की समय सीमा दो दिन बढ़ा दी है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) की अधिसूचना के अनुसार, दिसंबर के लिए जीएसटीआर-1 दाखिल करने की अंतिम तिथि 13 जनवरी है, जबकि अक्टूबर-दिसंबर अवधि के लिए क्यूआरएमपी (मासिक भुगतान के साथ तिमाही रिटर्न) योजना के तहत तिमाही भुगतान का विकल्प चुनने वाले करदाताओं के लिए यह तिथि 15 जनवरी होगी।
आम तौर पर मासिक रिटर्न दाखिल करने वालों के लिए जीएसटीआर-1 दाखिल करने की अंतिम तिथि 11 जनवरी है, जबकि तिमाही करदाताओं के लिए यह 13 जनवरी है। दिसंबर के लिए जीएसटीआर-3बी दाखिल करके जीएसटी भुगतान की समय सीमा मौजूदा 20 जनवरी से बढ़ाकर 22 जनवरी कर दी गई है। तिमाही आधार पर जीएसटी का भुगतान करने वाले करदाताओं के लिए देय तिथि को व्यवसाय के राज्य-वार पंजीकरण के आधार पर 24 जनवरी और 26 जनवरी तक बढ़ा दिया गया है।
जीएसटी पोर्टल में हुआ था डाउन
इससे पहले दिन में ही गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क (जीएसटीएन) ने पोर्टल में तकनीकी गड़बड़ियों पर केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) को एक रिपोर्ट भेजते हुए जीएसटी बिक्री रिटर्न या जीएसटीआर-1 दाखिल करने की तारीख बढ़ाने का अनुरोध किया था। जीएसटीएन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने आधिकारिक हैंडल जीएसटी टेक के जरिये लिखा कि जीएसटी पोर्टल में अभी तकनीकी समस्याएं आ रही हैं और इसका रखरखाव किया जा रहा है। उम्मीद है कि दोपहर 12 बजे तक पोर्टल चालू हो जाएगा।
सीबीआईसी को फाइलिंग तिथि आगे बढ़ाने पर विचार करने के लिए घटना रिपोर्ट भेजी जा रही है। जीएसटी नेटवर्क गुरुवार से तकनीकी गड़बड़ियों का सामना कर रहा है। टैक्सपेयर्स जीएसटीआर-1 का सारांश तैयार करने और रिटर्न दाखिल नहीं कर पा रहे हैं।
पिछले कई घंटे से ठप है पोर्टल
टैक्सपेयर्स के मुताबिक, पिछले कई घंटों से वे जीएसटी भरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फाइल अपडेट नहीं हो पा रही है। इससे बहुत-से व्यापारियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खासकर, उन व्यापारियों को जो आखिरी दिन अपना रिटर्न दाखिल करने की योजना बना रहे थे। पोर्टल के डाउन होने के बाद से टैक्सपेयर्स डेडलाइन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं।
