– भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक (Paytm Payments Bank) पर बिजनेस से जुड़े कई बड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं। केंद्रीय बैंक ने पेटीएम पेमेंट बैंक पर डिपॉजिट्स लेने पर रोक लगाई है। इसके तहत 29 फरवरी के बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक कस्टमर्स को बैंकिंग सर्विस नहीं दे पाएगा। इसके साथ ही RBI ने क्रेडिट ट्रांजैक्शन पर रोक लगाई है।Tenant Rights : किराएदारों को मिले 5 अधिकार, अब नहीं चलेगी मकान मालिक की मनमर्जीइसका मतलब है कि बैंक को 29 फरवरी के बाद नए डिपॉजिट स्वीकार करने और क्रेडिट लेनदेन करने से रोक दिया गया है।
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने आज 31 जनवरी को यह जानकारी दी। इसके पहले 11 मार्च को आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को नए ग्राहक जोड़ने से रोक दिया था।RBI ने कहा कि 29 फरवरी 2024 के बाद किसी भी कस्टमर अकाउंट, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट, वॉलेट, फास्टैग, NCMC कार्ड आदि में ब्याज, कैशबैक या रिफंड के अलावा किसी भी डिपॉजिट या क्रेडिट्रांजेक्शन या टॉप अप की अनुमति नहीं दी जाएगी, जिसे कभी भी क्रेडिट किया जा सकता है। आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि लेंडर के ग्राहक अपने खातों से शेष राशि निकाल सकते हैं और इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं।
केंद्रीय बैंक ने कहा कि एक कंप्रिहेंसिव सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट और एक्सटर्नल ऑडिटर्स की बाद की कंप्लायंस वैलिडेशन रिपोर्ट से बैंक में लगातार नॉन-कंप्लायंस और मटेरियल सुपरवाइजरी से जुड़ी चिंताओं का पता चला है, जिससे आगे की सुपरवाइजरी एक्शन की जरूरत है।केंद्रीय बैंक ने वन97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड और पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज लिमिटेड के नोडल अकाउंट्स को जल्द से जल्द किसी भी स्थिति में 29 फरवरी 2024 से पहले टर्मिनेट करने के लिए भी कहा। आरबीआई ने पेमेंट बैंक को 15 मार्च तक सभी पाइपलाइन ट्रांजेक्शन और नोडल अकाउंट्स का निपटान करने का निर्देश दिया और उसके बाद किसी भी अन्य लेनदेन की अनुमति नहीं दी जाएगी।
