
रायपुर। छ.ग. विद्युत संविदा कर्मचारी संघ द्वारा विगत 15 दिनों से अपनी मांगों को लेकर धरना एवं प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रशासन का कहना है की संघ द्वारा किये जा रहे धरना प्रदर्शन से कानून व्यवस्था की स्थित बिगड़ रही है एवं किये जा रहे धरना एवं प्रदर्शन से आम जनता को कई प्रकार की असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत रायपुर जिला अन्तर्गत घरना, रैली, जुलूस आदि प्रतिबंधित किया गया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने छ.ग. विद्युत संविदा कर्मचारी संघ को निर्देशित किया है कि बुढातालाब में संघ द्वारा संचालित धरना को अविलब समाप्त करते हुए लगाये गये टेंट / पंडाल को हटा लिया जाये अन्यथा एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।
