केरल:- सुप्रीम कोर्ट में सोमवार 20 नवंबर को राज्यपालों के विधेयक अटकाने के मामले में सुनवाई होगी। बिल पर साइन न करने की शिकायत को लेकर केरल और तमिलनाडु सरकार ने याचिकाएं दायर की हैं।
इससे पहले 6 नवंबर को पंजाब के मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित से बिल पर साइन न करने को लेकर जवाब मांगा था।
तमिलनाडु और केरल सरकारों की याचिका पर डीवाई चंद्रचूड़ समेत जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच याचिकाओं पर सुनवाई करेगी।
इस बीच तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि के लौटाए गए बिलों के कुछ दिनों बाद तमिलनाडु विधानसभा ने शनिवार 18 नवंबर को 10 विधेयकों को फिर से पास कर दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने 10 नवंबर को तमिलनाडु के राज्यपाल के विधेयकों को मंजूरी देने में देरी को गंभीर चिंता का विषय बताया था। सुप्रीम कोर्ट ने राजभवन पर 12 से अधिक कानूनों को दबाने का आरोप लगाने वाली राज्य सरकार की याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा। कोर्ट ने केंद्र सरकार को भी नोटिस जारी करते हुए इस मुद्दे को सुलझाने में अटॉर्नी जनरल या सॉलिसिटर जनरल से मदद मांगी थी।
