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    पुराना संसद भवन 96 वर्ष से अधिक समय तक कई महत्वपूर्ण घटनाक्रम और भारत की लोकतांत्रिक यात्रा का साक्षी रहा…

    By Tv 36 HindustanSeptember 18, 2023No Comments5 Mins Read
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    सत्र के पहले दिन पुरानी संसद की यादों को ताजा किया गया, क्योंकि ये लोकसभा में संसद की आखिरी कार्यवाही थी. दूसरे दिन सेंट्रल हाल में दोनों सदन के सांसद मिलेंगे फिर नई संसद में जाएंगे और बाकी का सत्र वहां शुरू होगा. पुराना संसद भवन 96 वर्ष से अधिक समय तक कई महत्वपूर्ण घटनाक्रम और भारत की लोकतांत्रिक यात्रा का साक्षी रहा.पुराने संसद भवन का उद्धाटन तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन ने 18 जनवरी, 1927 को किया था. इस इमारत ने औपनिवेशिक शासन, द्वितीय विश्व युद्ध, स्वतंत्रता की सुबह, संविधान को अंगीकार किए जाते और कई विधेयकों को पारित होते देखा, जिनमें से कई ऐतिहासिक एवं कई विवादित रहे. इसमें कई बिल ऐसे रहे जो लोगों की तकदीर और जीवन बदलने वाले रहे.

    वैसे तो संसदीय इतिहास में कई बिल पारित हुए लेकिन हम उन बिलों की बात करेंगे जो सबसे चर्चित रहे और देश ही नहीं अंतरराष्ट्रीय मंच पर सुर्खियां बटोरे, कौन से हैं वो बिल आइए डालते हैं नजर…

    सबके लिए शिक्षा- बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा विधेयक, 2009 में संसद से पास हुआ था. इस विधेयक के अनुसार, 6 से 14 साल के सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा मुहैया कराने की व्यवस्था है. मनमोहन सरकार में ये बिल पास हुआ था. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21ए के तहत शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारत में शिक्षा के परिदृश्य को बदलने के लिए एक प्रमुख कदम था. किसी राष्ट्र के उत्थान और बच्चों को आवश्यक कौशल से लैस करने के लिए शिक्षा सबसे शक्तिशाली उपकरणों में से एक है.

    यूनेस्को की एक रिपोर्ट के मुताबिक, दुनियाभर के 159 देश 9 साल या उससे अधिक समय तक मुफ्त शिक्षा की गारंटी देते हैं और भारत अब इस सूची का हिस्सा है.राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक साल 2013 में संसद से पास हुआ था. तब केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार थी. इसका मकसद गरीबों को सस्ती कीमत पर अनाज मुहैया कराना है. इसमें 75% ग्रामीण आबादी और 50% शहरी आबादी के कवरेज का प्रावधान है.

    यानी देश की करीब दो-तिहाई आबादी इसमें आती है. इसमें लाभार्थी को तीन रुपये किलो चावल, दो रुपये गेहूं और एक रुपये किलो मोटा अनाज देने का प्रावधान है.

    ओबीसी आरक्षण- अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को आरक्षण से जुड़ा विधेयक 2021 में संसद से पास हुआ था. मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में ये विधेयक संसद से पारित हुआ. इस बिल में राज्य सरकारों को ओबीसी लिस्ट तैयार करने का अधिकार देने का प्रावधान है. ये संशोधित विधेयक है, जिसमें प्रावधान है कि राज्य सरकारें अपने यहां ओबीसी की लिस्ट तैयार कर सकेंगी.

    मतलब राज्यों की किसी जाति को ओबीसी में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार पर निर्भर नहीं रहना होगा.

    जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक- अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू और कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा मिला था. मोदी सरकार ने साल 2019 में बिल लाकर जम्मू और कश्मीर से धारा 370 को निरस्त कर दिया. सरकार के इस कदम के बाद जम्मू-कश्मीर भी भारत के अन्य राज्यों की तरह एक सामान्य राज्य हो गया है. 370 के प्रावधानों के अनुसार, संसद को जम्मू-कश्मीर के बारे में रक्षा, विदेश मामले और संचार के विषय में कानून बनाने का अधिकार था, लेकिन किसी अन्य विषय से संबंधित कानून को लागू करवाने के लिए केंद्र को राज्य सरकार की मंजूरी चाहिए थी.

    नागरिकता संशोधन बिल (CAA)- देश के इतिहास में ये सबसे विवादित बिल में से एक रहा है. इस बिल के विरोध में दिल्ली के शाहीन बाग में विरोध प्रदर्शन हुआ था, जिसकी गूंज विदेश तक पहुंची थी. ये बिल 2019 में संसद से पास हुआ था. इसके तहत पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में धार्मिक उत्पीड़न के कारण वहां से भागकर आए हिंदू, ईसाई, पारसी, जैन, सिख और बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों को सीएए के तहत भारत की नागरिकता देने का प्रावधान है. ऐसे प्रवासियों को जिन्होंने 31 दिसंबर 2014 की निर्णायक तारीख तक भारत में प्रवेश कर लिया है, वे भारतीय नागरिकता के लिए सरकार के पास आवेदन कर सकेंगे.

    वस्तु एवं सेवा कर विधेयक- केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर विधेयक, 2017 में संसद से पास हुआ था. जीएसटी के तहत वस्तुओं और सेवाओं पर एक समान कर लगाया जाता है. इसके आने के बाद हर सेवा पर सिर्फ एक टैक्स यानी वैट, एक्साइज और सर्विस टैक्स की जगह एक ही टैक्स लगता है.

    वन रैंक वन पेंशन- केंद्र सरकार ने साल 2014 में रिटायर सैनिकों के लिए वन रैंक वन पेंशन योजना लागू करने की घोषणा की थी.

    वन रैंक-वन पेंशन नीति के तहत अब अलग-अलग समय पर रिटायर हुए एक ही रैंक के सैनिकों की पेंशन राशि में बड़ा अंतर नहीं होगा, चाहे वो कभी भी रिटायर हुए हों.मुस्लिम महिला अधिनियम- तीन तलाक से जुड़ा ये बिल मुस्लिम महिलाओं को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था. इसके तहत तीन तलाक बोलना गैरकानूनी कर दिया गया. कोई भी मुस्लिम शख्स अपनी पत्नी को एक बार में तीन तलाक नहीं दे सकता.

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