नई दिल्ली:– केंद्र सरकार ने लोकप्रिय मैसेजिंग एप के उपयोग के नियम पूरी तरह बदल दिए हैं। दूरसंचार विभाग (DoT) ने आदेश जारी करते हुए साफ कर दिया है कि WhatsApp, Telegram, Signal, Snapchat, ShareChat, JioChat, Arattai और Josh जैसी सेवाएं अब तभी चलेंगी जब यूजर के फोन में सक्रिय सिम मौजूद होगा। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू माना गया है।
सरकार ने कंपनियों को 90 दिनों के भीतर नई व्यवस्था लागू करने और 120 दिनों में अनुपालन रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया है। यह बदलाव दूरसंचार साइबर सुरक्षा (संशोधन) नियम, 2025 के तहत किए गए हैं।
केंद्र सरकार ने ऑनलाइन कम्युनिकेशन को सुरक्षित बनाने के लिए कड़े नियम लागू कर दिए हैं, जिसके तहत WhatsApp, Telegram, Signal, Snapchat, ShareChat, JioChat, Arattai और Josh अब तभी चलेंगे जब मोबाइल में सक्रिय सिम कार्ड होगा; DoT ने कहा कि 90 दिनों में यह सिस्टम लागू करना अनिवार्य होगा और 120 दिनों में कंपनियों को इसकी रिपोर्ट देनी होगी।
नए साइबर सुरक्षा नियमों के मुताबिक वेब वर्ज़न को भी हर छह घंटे में ऑटो लॉग-आउट किया जाएगा और यूज़र को QR कोड से दोबारा लिंक करना होगा। सरकार का कहना है कि बिना सिम ऐप चलने की सुविधा का दुरुपयोग विदेश से हो रहे साइबर अपराधों में बढ़ रहा है, इसलिए सिम-बाइंडिंग जरूरी है ताकि यूजर, फोन नंबर और डिवाइस के बीच मजबूत पहचान लिंक बने और स्पैम, फ्राड कॉल, साइबर ठगी पर रोक लगाई जा सके।
