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    Home » राशन कार्ड से हटवाना चाहते हैं किसी सदस्‍य का नाम? यहां जानिए क्‍या है आसान तरीका
    जीवन शैली

    राशन कार्ड से हटवाना चाहते हैं किसी सदस्‍य का नाम? यहां जानिए क्‍या है आसान तरीका

    By adminOctober 3, 2021No Comments3 Mins Read
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    राशन कार्ड धारकों को कार्ड में नए सदस्‍य का नाम जुड़वाने व हटवाने को लेकर कई समस्‍याएं आती हैं। जिसे लेकर वे अक्‍सर परेशान रहते हैं। लेकिन आपको यह जानना चाहिए कि राशन कार्ड संबंधी कई सुविधाएं कोटेदार के पास ही उपलब्‍ध रहती हैं। इसमें राशन कार्ड में आधार लिंक, पैन कार्ड जुड़वाना व अन्‍य सुधार शामिल हैं। लेकिन आप अगर ऑनलाइन कराना चाहते हैं तो भी आप करा सकते हैं। अगर परिवार के किसी सदस्‍य की मौत हो गई है तो राशन कार्ड से नाम हटवाने के लिए आपको ऑनलाइन या खाद्य विभाग के दफ्तर जाकर करवाया सकते हैं।

    ऐसे हटवा सकते हैं राशन कार्ड से नाम
    Ration Card धारक का मृत्‍यु के बाद नाम हटाने के लिए उस प्रदेश की राशन वेबसाइट पर Login करना होगा या फिर संबंधित राशन वितरण केंद्र पर भी संपर्क कर सकते हैं। लेकिनह अगर आप ऑनलान बदलाव करना चाहते हैं तो वेबसाइट पर जाकर Ration Card में बदलाव वाले विकल्प पर Click करें। वहां पर आपको मृत्‍यु के बाद नाम कटवाने का विकल्प मिलेगा। जिसके बाद आप मांगे गए दस्‍तावेज की जानकारी देकर आप नाम कटवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
    इसके अलावा ऑफलाइन तरीका से भी नाम चेंज करवा सकते हैं, बस आपको खाद्य विभाग के दफ्तर जाकर डेथ सर्टिफिकेट के साथ आधार कार्ड की कॉपी देनी होगी। साथ ही राशन कार्ड की फोटो कॉपी के साथ एक अर्जी Food Inspector को देनी होगी। नहीं तो इसके लिए आप कोटेदार से भी मदद ले सकते हैं।
    तीन महीने तक का रॉशन नहीं लिया तो कार्ड होगा कैंसिल
    खाद्य और आपूर्ति मंत्री इमरान हुसैन ने शुक्रवार को कहा कि दिल्ली सरकार पिछले दो-तीन महीनों से निष्क्रिय राशन कार्डों का पता लगाने के लिए अगले महीने से घर-घर जाकर सर्वेक्षण शुरू करेगी। खाद्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार लगातार तीन महीने से निष्क्रिय रहने वाले राशन कार्ड रद्द किए जा सकते हैं। निष्क्रिय राशन कार्ड वे होते हैं जिनमें लाभार्थी लगातार तीन महीने तक उचित मूल्य की दुकानों से रियायती दर पर राशन नहीं लेते हैं।

    उन्‍होंने जानकारी देते हुए कहा कि “हम अगले महीने (नवंबर) से डोर-टू-डोर सर्वे कर उन लाभार्थियों की जांच करेंगे जो दो-तीन महीने से राशन नहीं ले रहे हैं। हम जांच करेंगे कि वह व्यक्ति अपने गृहनगर गया है या बीमार है। ऐसे वास्तविक मामलों में, राशन कार्ड नहीं काटा जाएगा। यदि कार्ड निष्क्रिय है और व्यक्ति मौजूद नहीं है या अच्छे के लिए दिल्ली छोड़ दिया है तो हम ऐसे (निष्क्रिय) कार्ड रद्द कर देंगे और नए शामिल करेंगे।”
    सही राशन कार्डों को नहीं किया जाएगा रद्द
    मंत्री ने यह भी कहा कि अगर कोई अपने गृहनगर गया है और इसलिए वह राशन लेने नहीं आ सका है तो उसको रियायत दी जाएगी। अधिकारियों ने कहा कि सर्वे पूरा होने के बाद विभाग के पास निष्क्रिय कार्डों के बारे में सटीक आंकड़ा होगा। एक बार हमारे पास सटीक डेटा होने के बाद, विभाग निष्क्रिय राशन कार्डों को रद्द करने की प्रक्रिया शुरू करेगा। कार्ड रद्द करने के बाद, सरकार अन्य आवेदकों को शामिल करने की योजना बना रही है, जिन्हें दिल्ली के 72.77 लाख राशन कार्डों का कोटा समाप्त होने के कारण प्रतीक्षा में रखा गया था।

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