दिल्ली
महाराष्ट्र मामले की अब बड़ी बेंच में सुनवाई होगी. महाराष्ट्र राजनीतिक संकट मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले में एक बड़ी पीठ के संदर्भ की आवश्यकता है.
महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे सरकार के 16 विधायकों की अयोग्यता की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अभी कोई फैसला नहीं दिया है. अदालत ने कहा कि इस मामले में अभी और विचार करने की जरूरत है. इसलिए इस मामले को बड़ी बेंच के समक्ष भेजा जाएगा.
सुप्रीम कोर्ट की जिस संविधान पीठ ने यह फैसला दिया है उसमें चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस एमआर शाह, जस्टिस कृष्ण मुरारी, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस पीएस नरसिम्हा शामिल रहे. नौ दिनों तक चली सुनवाई के बाद 16 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है.
गौरतलब है कि महाराष्ट्र में सियासी उठापटक की शुरुआत पिछले साल जून में शुरू हुई. एकनाथ शिंदे ने 15 विधायकों के साथ बगावत कर दी. विधायकों के बगावत के बाद महा विकास अघाड़ी के सामने मुश्किल खड़ी हो गई. इस बीच में उद्धव ठाकरे की ओर से एक टेबल पर बैठकर बातचीत करने का प्रस्ताव भी दिया गया लेकिन शिंदे गुट तैयार नहीं हुआ.
विधायकों के बागी होने के बाद इसमें बीजेपी की एंट्री हो गई. बीजेपी ने शिंदे गुट के साथ मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बना ली और एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन गए