नई दिल्ली:– आज यानी 1 अगस्त 2026 से देशभर में कई बड़े नियम लागू हो गए हैं, जिनका सीधा असर आम लोगों की जेब, यात्रा, बैंकिंग, टैक्स और रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ेगा। महीने की शुरुआत के साथ ही सरकार और विभिन्न संस्थाओं ने कई महत्वपूर्ण बदलाव लागू किए हैं। एक ओर जहां कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बड़ी कटौती कर कारोबारियों को राहत दी गई है, वहीं रेलवे ने तत्काल टिकट बुकिंग व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है। इसके अलावा आयकर रिटर्न (ITR) भरने की समय-सीमा खत्म होने के बाद लेट फीस लागू हो गई है, आधार आधारित CKYC 2.0 सिस्टम लागू कर दिया गया है, स्पीड पोस्ट के नियम बदल गए हैं और SEBI ने शेयर बायबैक से जुड़े नए नियम भी लागू कर दिए हैं। आइए जानते हैं आज से लागू हुए इन 10 बड़े बदलावों के बारे में विस्तार से।
- कमर्शियल LPG सिलेंडर हुआ सस्ता
सरकारी तेल कंपनियों इंडियन ऑयल (IOCL), भारत पेट्रोलियम (BPCL) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL) ने आज से 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम घटा दिए हैं। दिल्ली में इसकी कीमत 202 रुपये और कोलकाता में 209 रुपये कम की गई है। नई कीमतों के बाद दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर 2,738 रुपये और कोलकाता में 2,872.50 रुपये का हो गया है। हालांकि 14.2 किलो वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। - पेट्रोल-डीजल की नई कीमतें लागू
आज सुबह सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के नए रेट जारी कर दिए। राष्ट्रीय स्तर पर ईंधन की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। दिल्ली में पेट्रोल 102.12 रुपये प्रति लीटर और डीजल 95.20 रुपये प्रति लीटर पर स्थिर है। हालांकि राज्यों में वैट (VAT) के कारण कुछ शहरों में कीमतों में मामूली अंतर देखने को मिल सकता है। - तत्काल टिकट बुकिंग का नया सिस्टम
आज से रेलवे रिजर्वेशन काउंटर पर टोकन आधारित तत्काल टिकट बुकिंग प्रणाली लागू हो गई है। अब यात्रियों को पहले टोकन दिया जाएगा और उसी क्रम के अनुसार टिकट बुक किए जाएंगे। रेलवे का कहना है कि इससे लंबी कतारों, धक्का-मुक्की और अव्यवस्था पर काफी हद तक रोक लगेगी तथा टिकट बुकिंग प्रक्रिया अधिक पारदर्शी होगी। - ITR देर से भरने पर देना होगा जुर्माना
31 जुलाई की अंतिम तिथि समाप्त होने के बाद आज से ITR-1 और ITR-2 दाखिल करने वाले पात्र करदाताओं को लेट फीस देनी पड़ सकती है। आयकर अधिनियम की धारा 234F के तहत 5,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। वहीं जिन करदाताओं के खातों का ऑडिट जरूरी नहीं है और जो ITR-3 एवं ITR-4 दाखिल करते हैं, उनके लिए अंतिम तिथि 31 अगस्त 2026 निर्धारित की गई है। - आधार आधारित CKYC 2.0 लागू
आज से बैंक, बीमा कंपनियां और म्यूचुअल फंड कंपनियां CKYC 2.0 प्रणाली लागू कर रही हैं। इससे ग्राहकों की डिजिटल सहमति के आधार पर KYC जानकारी सीधे केंद्रीय रजिस्ट्री से प्राप्त की जा सकेगी। इससे बार-बार आधार, पैन और अन्य दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता कम होगी और पूरी प्रक्रिया पहले से अधिक आसान और तेज बनेगी। - स्पीड पोस्ट के नए नियम लागू
भारतीय डाक विभाग ने आज से स्पीड पोस्ट की नई श्रेणियां और शुल्क लागू कर दिए हैं। आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासबुक, चेकबुक और अन्य सरकारी दस्तावेज अब ‘डॉक्यूमेंट्स’ श्रेणी में भेजे जाएंगे, जबकि अन्य सामान ‘पार्सल’ श्रेणी में रखा जाएगा। इससे शुल्क और सेवा प्रणाली में भी बदलाव देखने को मिलेगा। - अगस्त में 14 दिन बंद रहेंगे बैंक
अगस्त महीने में विभिन्न राज्यों के त्योहारों, स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, रविवार तथा दूसरे और चौथे शनिवार को मिलाकर कुल 14 दिन बैंक बंद रहेंगे। हालांकि बैंक अवकाश सभी राज्यों में समान नहीं होंगे, इसलिए ग्राहकों को अपने राज्य की RBI हॉलिडे लिस्ट देखकर ही बैंक जाने की सलाह दी गई है। ऑनलाइन बैंकिंग सेवाएं पहले की तरह जारी रहेंगी। - चीनी पर नई स्टॉक लिमिट लागू
सरकार ने आज से चीनी डीलरों के लिए नई स्टॉक सीमा लागू कर दी है। नए नियम के तहत कोई भी डीलर 30 दिनों से अधिक या 4,000 क्विंटल से ज्यादा चीनी का भंडारण नहीं कर सकेगा। यह नियम 30 नवंबर 2026 तक प्रभावी रहेगा। सरकार का कहना है कि इसका उद्देश्य बाजार में कृत्रिम कमी और कीमतों में अनावश्यक बढ़ोतरी को रोकना है। - दिल्ली में मुफ्त बस यात्रा के लिए स्मार्ट कार्ड अनिवार्य
दिल्ली सरकार ने महिलाओं की मुफ्त बस यात्रा योजना में बदलाव करते हुए आज से ‘पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड’ को अनिवार्य कर दिया है। अब बस में यात्रा के दौरान कार्ड टैप करने के बाद ही मुफ्त टिकट जारी किया जाएगा। इसका उद्देश्य व्यवस्था को डिजिटल और पारदर्शी बनाना है। - SEBI का नया Buyback नियम लागू
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) ने आज से शेयर बायबैक से जुड़े नए नियम लागू कर दिए हैं। अब सूचीबद्ध कंपनियां अपनी कुल पेड-अप कैपिटल का अधिकतम 15 प्रतिशत हिस्सा ही बायबैक कर सकेंगी। साथ ही पूरी बायबैक प्रक्रिया 66 कार्य दिवसों के भीतर पूरी करनी होगी। नए नियम का उद्देश्य निवेशकों के हितों की बेहतर सुरक्षा करना और शेयर बाजार में पारदर्शिता बढ़ाना है।
आज से लागू हुए ये सभी बदलाव देश के करोड़ों लोगों के दैनिक जीवन, बैंकिंग, टैक्स, यात्रा, व्यापार और निवेश से सीधे जुड़े हुए हैं। ऐसे में इन नियमों की जानकारी रखना हर नागरिक के लिए बेहद जरूरी है, ताकि किसी भी प्रकार की असुविधा या आर्थिक नुकसान से बचा जा सके।
