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    Home » भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य हेतु 10 सेवाओं को “अनिवार्य सेवा” के रूप में अधिसूचित किया गया…..
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    भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य हेतु 10 सेवाओं को “अनिवार्य सेवा” के रूप में अधिसूचित किया गया…..

    By Tv 36 HindustanMarch 23, 2024No Comments3 Mins Read
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    रायपुर । मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबासाहेब कंगाले ने आज लोकसभा निर्वाचन 2024 अंतर्गत अधिसूचित “अनिवार्य सेवाओं” के राज्य स्तरीय विभागीय नोडल अधिकारियों की आयोजित बैठक में जानकारी दी कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य हेतु 10 सेवाओं को “अनिवार्य सेवा” के रूप में अधिसूचित किया गया है। इन 10 सेवाओं में स्वास्थ्य विभाग, विद्युत विभाग, रेल परिवहन, डाक एवं टेलीग्राम विभाग, बीएसएनएल, आल इण्डिया रेडियो, दूरदर्शन, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, मीडियाकर्मी जिन्हें आयोग की अनुमति से प्राधिकार पत्र जारी किये जाएंगे एवं भारतीय खाद्य निगम शामिल हैं।मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती रीना बाबा साहेब कंगाले ने बताया कि आयोग के निर्देशानुसार अनिवार्य सेवा के रूप में अधिसूचित किए जाने से इन सेवाओं के ऐसे कर्मचारी, जो अपनी शासकीय ड्यूटी के कारण मतदान दिवस को मतदान केंद्र पर जाकर अपना वोट नहीं डाल पाते है, केवल उनके लिए डाकमत पत्र के माध्यम से मतदान की सुविधा प्रदान की जाती है।

    ऐसे सभी कर्मियों को प्रारूप 12घ पर निर्वाचन की अधिसूचना जारी होने के पांच दिनों के भीतर संबंधित सहायक रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष अपना आवेदन करना होता है। छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा का निर्वाचन तीन चरणों में होगा। बस्तर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए फॉर्म 12घ जमा करने की अंतिम तिथि 25 मार्च 2024, राजनांदगांव, कांकेर एवं महासमुंद में अंतिम तिथि 2 अप्रैल 2024, सरगुजा, रायगढ़, जांजगीर-चांपा, कोरबा, बिलासपुर, दुर्ग एवं रायपुर में अंतिम तिथि 17 अप्रैल 2024 है।प्रारूप 12घ में आवेदन करने वाले कर्मचारी को आवेदन में अपना मोबाइल नम्बर, वोटर आईडी नंबर एवं मतदाता सूची में भाग संख्या एवं सरल क्रमांक सही-सही दर्ज करना होगा। उन्हें वोटर आईडी कार्ड की छायाप्रति भी साथ में संलग्न करनी होगी।

    निर्वाचक नामावली में कर्मचारी की अद्यतन भाग संख्या एवं सरल क्रमांक पता करने हेतु वोटर हेल्पलाइन एप्प का उपयोग किया जा सकता है जिसमे वोटर आईडी कार्ड नंबर डालकर इसे खोजा जा सकता है।बैठक में सभी राज्य स्तरीय नोडल अधिकारियों को जिला स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए गए। जिला स्तर पर नोडल अधिकारीयों को फॉर्म 12घ में प्राप्त आवेदनों को इसके भाग 2 में सत्यापित करना अनिवार्य होगा।बैठक में उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री विनय अग्रवाल ने जानकारी दी कि नियत समयावधि तक प्राप्त सभी पात्र अनुपस्थित अनिवार्य श्रेणी के मतदाताओं को जिले में पोस्टल वोटिंग सेंटर स्थापित कर डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान कराया जाएगा।

    पोस्टल वोटिंग सेंटर जिले में रिटर्निंग अधिकारी द्वारा निर्धारित किए गए लगातार 3 दिनों तक सुबह 9 से सायं 5 बजे तक संचालित किया जाएगा। पोस्टल वोटिंग सेंटर की स्थापना की सूचना से निर्वाचन लड़ने वाले सभी अभ्यर्थियों को अवगत कराया जाएगा ताकि वे मतदान की कार्यवाही के दौरान स्वयं अथवा अपने अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित रहकर इसका अवलोकन कर सकें। इसके साथ ही सम्पूर्ण प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। प्रत्येक दिवस मतदान उपरान्त पोस्टल वोटिंग सेण्टर से प्राप्त सभी डाक मतपत्रों को ट्रेज़री स्थित स्ट्रांग रूम में रख कर मतपेटी को सील किया जाएगा।फॉर्म 12घ में आवेदन प्राप्त होने और इसके स्वीकृत होने पर मतदाताओं को पोस्टल वोटिंग सेंटर स्थापना की तिथि एवं स्थान सम्बन्धी सूचना प्रदान की जाएगी जिससे कि वे आकर अपना मतदान कर सकें।

    ऐसे सभी मतदाता मतदान दिवस को मतदान केंद्र पर अपना वोट नहीं डाल सकेंगे। इसलिए इन सेवाओं के ऐसे व्यक्ति जो मतदान के दिन मतदान केंद्र जाकर अपना वोट डालने में सक्षम है उन्हें इस सुविधा की पात्रता नहीं होगी और उन्हें आवेदन फॉर्म 12घ नहीं भरना होगा।

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