कोरबा :–श्रम विभाग कोरबा द्वारा जिले के श्रमिकों को विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित करने के उद्देश्य से 18 फरवरी को प्रातः 11 बजे से राजीव गांधी ऑडिटोरियम, टी.पी. नगर कोरबा में श्रमिक सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यक्रम छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल तथा छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल द्वारा संचालित श्रमिक हितैषी योजनाओं की जानकारी एवं सुविधाएँ अधिक से अधिक श्रमिकों तक पहुँचाने हेतु आयोजित किया जा रहा है।
कार्यक्रम के मुख्य अतिथि लखन लाल देवांगन, मंत्री – वाणिज्य, उद्योग, सार्वजनिक उपक्रम, वाणिज्यिक कर (आबकारी) एवं श्रम विभाग, छत्तीसगढ़ शासन होंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता सांसद, ज्योत्सना चरणदास महंत द्वारा की जाएगी। विशिष्ट अतिथि के रूप में महापौर, नगर पालिक निगम कोरबा, संजू देवी राजपूत,अध्यक्ष, जिला पंचायत, डॉ. पवन कुमार सिंह तथा सभापति, नगर पालिक निगम कोरबा,नूतन सिंह ठाकुर सम्मिलित होंगे।
सम्मेलन के दौरान श्रम विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की विस्तृत जानकारी विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी प्रदान करेंगे। श्रमिकों की सुविधा हेतु कार्यक्रम स्थल पर पंजीयन एवं नवीनीकरण काउंटर सहित स्वास्थ्य परीक्षण की व्यवस्था भी की गई है, जिससे श्रमिक भाईदृबहन स्थल पर ही अपनी आवश्यक सेवाओं का लाभ प्राप्त कर सकेंगे।
सहायक श्रम आयुक्त ने जिले के श्रमिक साथियों से अधिक से अधिक संख्या में सम्मेलन में उपस्थित होकर शासन की श्रमिक हितैषी योजनाओं का लाभ लेने का आग्रह किया है। उन्होंने सभी जनप्रतिनिधियों से भी कार्यक्रम में शामिल होकर श्रमिक सम्मेलन को सफल बनाने की अपील की है।
निर्माण श्रमिक जैसे रेजा कुली, राजमिस्त्री, बढ़ई, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन एवं अन्य निर्माण कार्यों में संलग्न श्रमिक साथियों को पंजीयन हेतु मूल आधार कार्ड, बैंक पासबुक, परिवार के सदस्यों के आधार कार्ड, एक वर्ष में 90 दिवस निर्माण कार्य किए जाने की जानकारी और ओटीपी हेतु मोबाइल अपने साथ लाना होगा तथा लाइव फोटो हेतु स्वयं उपस्थित होना आवश्यक है। जो निर्माण श्रमिक पहले से पंजीकृत हैं और जिनके पंजीयन को पाँच वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, उन्हें नवीनीकरण हेतु उपरोक्त दस्तावेजों के साथ अपना पंजीयन कार्ड भी साथ लाना होगा।
असंगठित क्षेत्र के श्रमिक जैसे धोबी, दर्जी, नाई, बुनकर, ऑटो रिक्शा चालक, सफाई कर्मकार, दुकान एवं गैरेज में कार्यरत मजदूर, चाय-नाश्ता ठेला संचालक, मितानिन, कोटवार, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका आदि को पंजीयन हेतु मूल आधार कार्ड, बैंक पासबुक, परिवार के सदस्यों के आधार कार्ड, पार्षद/सरपंच/पटवारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र और ओटीपी हेतु मोबाइल साथ रखना होगा। लाइव फोटो हेतु स्वयं उपस्थित रहना अनिवार्य होगा।
यह आयोजन श्रमिकों के हित में शासन द्वारा संचालित योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य श्रमिकों को उनकी पात्रता की सभी योजनाओं का वास्तविक लाभ उपलब्ध कराना है।
