छत्तीसगढ़:- महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, छत्तीसगढ़ सरकार ने महिलाओं के नाम पर जमीन रजिस्ट्री पर पंजीयन शुल्क में 50% की छूट लागू की है. ब महिलाओं के नाम संपत्ति पंजीयन पर शुल्क 4% से घटकर 2% होगा.
महिलाओं और सैनिकों को बड़ी राहत देते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने संपत्ति पंजीकरण नियमों में अहम बदलाव किए हैं. महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार ने महिलाओं के नाम पर जमीन रजिस्ट्री पर पंजीयन शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट लागू की है. इसके बाद किसी महिला के नाम पर पंजीकृत संपत्ति के लिए, अब लागू शुल्क पहले के 4 प्रतिशत के बजाय केवल 2 प्रतिशत होगा. मंत्रिपरिषद की मंजूरी के बाद सरकार ने इस संबंध में एक अधिसूचना भी जारी कर दी है.
सैनिकों को संपत्ति खरीद पर 25% की छूट
इसके अलावा सैनिकों को पहली बार संपत्ति खरीदते समय स्टाम्प ड्यूटी में 25 प्रतिशत की छूट देने का निर्णय लिया गया है. सरकार का मानना है कि इससे सैनिकों और उनके परिवारों को आर्थिक राहत मिलेगी.
महिलाओं के लिए विशेष लाभ
पहले किसी महिला के नाम पर प्रॉपर्टी रजिस्टर करवाने पर 4% की रजिस्ट्रेशन फीस लगती थी, जिसे सरकार ने अब घटाकर 2% कर दिया है. यह 50% की सीधी छूट महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और अचल संपत्ति में उनके मालिकाना हक को बढ़ाने के उद्देश्य से दी गई है. आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2024-25 के दौरान महिलाओं के नाम पर पहले ही 82,755 प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन दर्ज किए जा चुके हैं, और इस नई छूट के बाद इस आंकड़े में तेजी से बढ़ोतरी होने की उम्मीद है.
राजस्व में 200 करोड़ रुपये कमी का अनुमान
हालांकि, अनुमान है कि इस फैसले से सरकार को लगभग ₹200 करोड़ के राजस्व का नुकसान होगा, फिर भी सरकार इसे सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण निवेश मानती है. यह फ़ैसला न केवल रियल एस्टेट सेक्टर को बढ़ावा देगा, बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ में परिवारों के भीतर महिलाओं की फैसले लेने की क्षमता और सामाजिक सुरक्षा को भी मजबूत करेगा.
