महुआ बीनने गई नाबालिग का अपहरण कर शादी हेतु बनाया दबाव आरोपी की मौसी ने दी अपहृता के भाई को सूचना रिपोर्ट पर पुलिस ने की त्वरित कार्यवाही 12 घंटे के अंदर भादवि 12 पाक्सो एक्ट में किया गिरफ्तार
मरवाही थाना पीड़िता उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनांक 11/04/22 को है महुआ बीनने जंगल की ओर गई थी जो सकड़ा का महेश शेंडे इसे शादी करूंगा करके जबरदस्ती अपने साइकल में बिठाकर डरा धमका कर अपने मौसी के घर रूमगा ले गया जहां दो दिन तक रखा। पीड़िता यहां मौसी के फोन से अपने भाई को सूचना दी तब इसका भाई आकर घर ले गया जो घटना के बारे में अपने माता पिता को बताई पीड़िता के द्वारा थाना मरवाही में रिपोर्ट करने पर अपराध क्रमांक 97/22 धारा 363, 354 भादवि एवं 12 पोक्सो एक्ट कायम किया जाकर विवेचना में लिया गया ।
थाना प्रभारी मरवाही निरीक्षण अनिल अग्रवाल के द्वारा घटना की सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई। पुलिस अधीक्षक के द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अर्चना झा के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी मरवाही अनिल अग्रवाल के नेतृत्व में टीम गठित कर आरोपी गिरफ्तारी एवं विधिक कार्यवाही हेतु निर्देश दिए।
थाना मरवाही की टीम के द्वारा प्रकरण की विवेचना करते हुए 12 घंटे के अंदर आरोपी महेश शेंडे पिता ज्ञान सिंह उम्र 18 साल 3 माह निवासी सकडा को ग्राम सकडा से गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है।
प्रकरण की विवेचना एवं आरोपी गिरफ्तारी में थाना प्रभारी अनिल अग्रवाल के नेतृत्व में सहायक उपनिरीक्षक नवीन मिश्रा, आरक्षक अनुरूप पैकरा, महिला आरक्षक ईश्वरी मरावी का महत्वपूर्ण योगदान रहा।