यूपी:– बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। आयोग ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि दो चरण में प्रदेश में चुनाव होगा। 6 और 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। वहीं 14 नवंबर को मतगणना होगी। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया कि पहले फेज में 6 नवंबर को प्रदेश के 121 सीटों में वोटिंग होगी। वहीं 11 नवंबर को दूसरे चरण के अंतर्गत 122 सीटों पर वोटिंग होगी। चुनाव प्रक्रिया कुल 40 दिन चलेगी।
चुनाव इवेंट्स पहला चरण 121 विधानसभा क्षेत्र दूसरा चरण (122 विधानसभा क्षेत्र)
गजट अधिसूचना जारी करने की तिथि 10.10.2025 (शुक्रवार) 13.10.2025 (सोमवार)
नामांकन करने की अंतिम तिथि 17.10.2025 (शुक्रवार) 20.10.2025 (सोमवार)
नामांकन की जांच की तिथि 18.10.2025 (शनिवार) 21.10.2025 (मंगलवार)
नाम वापसी की अंतिम तिथि 20.10.2025 (सोमवार) 23.10.2025 (गुरुवार)
मतदान की तिथि 06.11.2025 (गुरुवार) 11.11.2025 (मंगलवार)
मतगणना की तिथि 14.11.2025 (शुक्रवार) 14.11.2025 (शुक्रवार)
7.43 करोड़ मतदाता करेंगे मताधिकार का प्रयोग
निर्वाचन आयोग ने बताया कि बिहार में कुल 7.43 करोड़ मतदाता हैं। इनमें करीब 3.92 करोड़ पुरुष, 3.50 करोड़ महिला और 1,725 ट्रांसजेंडर मतदाता शामिल हैं। 7.2 लाख दिव्यांग मतदाता और 4.04 लाख 85 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिक भी वोटर सूची में हैं। इसके अलावा 14 हजार शतायु मतदाता यानी 100 वर्ष या उससे अधिक आयु के नागरिक भी मतदान के पात्र हैं। आंकड़ों के अनुसार 1.63 लाख सर्विस वोटर्स, 1.63 करोड़ युवा मतदाता 20-29 वर्ष और करीब 14.01 लाख प्रथम बार वोट देने वाले 18-19 वर्ष मतदाता शामिल हैं. ये सभी आंकड़े 30 सितंबर 2025 तक के हैं।
नॉमिनेशन के 10 दिन पहले तक जुड़वा सकते हैं नाम
प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है। इसके कर्तव्य को 2 फेज में निभाती है। पहला चरण वोटर लिस्ट बनाना, दूसरा वोटिंग कराना, 25 जून 2024 से SIR के तहत मतदाता सूची अपडेट कराई गई। 1 अगस्त को ड्राफ्ट सूची अपडेट करके सभी राजनीतिक दलों को दी गई। सभी दलों को क्लेम और ऑब्जेक्शन की समय दिया गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि 30 सितंबर को फाइनल लिस्ट मतदाता सूची पब्लिश की गई है। अभी भी कोई गलती रह गई हो तो जिला अधिकारी के पास अपील की जा सकती है। साथ ही किसी का नाम छूटा हो तो नॉमिनेशन के 10 दिन पहले तक नाम जुड़वा सकता है। इसके बाद कोई भी नाम नहीं जोड़ा जा सकता है। आयोग की पूरी टीम और तीन आयुक्तों ने बिहार का दौरा किया।
